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TPA धारा 7: अन्तरण करने के लिए सक्षम व्यक्ति

संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 · अध्याय 2: पक्षकारों के कार्य द्वारा संपत्ति-अंतरण

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7. अन्तरण करने के लिए सक्षम व्यक्ति -

हर व्यक्ति, जो संविदा करने के लिए सक्षम हो और अन्तरणीय सम्पत्ति का हकदार हो या अन्तरणीय सम्पत्ति के जो उसकी अपनी नहीं है, व्ययन के लिए प्राधिकृत हो, ऐसी सम्पत्ति का अन्तरण, पूर्णत: या भागतः तथा आत्यन्तिक रूप से या सशर्त, उन परिस्थितियों में उतने विस्तार तक और उस प्रकार से, जो किसी भी तत्समय प्रवृत्त-विधि द्वारा अनुज्ञात और विहित हो, करने के लिए सक्षम है।

आधिकारिक संदर्भ: भारत सरकार का हिंदी संदर्भ पाठ — जाँच की तारीख: 30 सितंबर 2026.अध्ययन के लिए Banaka का संपादित हिंदी पाठ, आधिकारिक समेकित संस्करण नहीं। पठनीय कानूनी HTML और सरकारी हिंदी संदर्भ से तैयार किया गया है; संख्या और संदर्भ की त्रुटियाँ सुधारी गई हैं। यह केंद्रीय पाठ है; राज्य संशोधन, क्षेत्रीय अधिसूचनाएँ और अन्य लागू कानून अलग देखें। जाँच की तारीख स्रोत-संस्करण की तारीख नहीं है।मूल अनुसूची और संशोधन टिप्पणियाँ देखें

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