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TPA धारा 49: बीमा पालिसी के अधीन अन्तरिती का अधिकार

संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 · अध्याय 2: पक्षकारों के कार्य द्वारा संपत्ति-अंतरण

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49. बीमा पालिसी के अधीन अन्तरिती का अधिकार-

जहाँ कि स्थावर सम्पत्ति प्रतिफलार्थ अन्तरित की जाती है और अन्तरण की तारीख को ऐसी सम्पत्ति या उसका कोई भाग हानि या नुकसान के लिए, जो अग्नि से हो, बीमाकृत है, वहाँ तत्प्रतिकूल संविदा न हो तो अन्तरिती ऐसी हानि या नुकसान की दशा में यह अपेक्षा कर सकेगा कि कोई भी धन, जो अन्तरक को उस पालिसी के अधीन वास्तव में प्राप्त होता है या उसका उतना भाग, जितना आवश्यक हो, उस सम्पत्ति के यथापूर्वकरण में लगाया जाए।

आधिकारिक संदर्भ: भारत सरकार का हिंदी संदर्भ पाठ — जाँच की तारीख: 30 सितंबर 2026.अध्ययन के लिए Banaka का संपादित हिंदी पाठ, आधिकारिक समेकित संस्करण नहीं। पठनीय कानूनी HTML और सरकारी हिंदी संदर्भ से तैयार किया गया है; संख्या और संदर्भ की त्रुटियाँ सुधारी गई हैं। यह केंद्रीय पाठ है; राज्य संशोधन, क्षेत्रीय अधिसूचनाएँ और अन्य लागू कानून अलग देखें। जाँच की तारीख स्रोत-संस्करण की तारीख नहीं है।मूल अनुसूची और संशोधन टिप्पणियाँ देखें

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