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TPA धारा 24: निश्चित व्यक्तियों में से ऐसे व्यक्तियों को अन्तरण जो अविनिर्दिष्ट कालावधि पर उत्तरजीवी हों

संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 · अध्याय 2: पक्षकारों के कार्य द्वारा संपत्ति-अंतरण

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24. निश्चित व्यक्तियों में से ऐसे व्यक्तियों को अन्तरण जो अविनिर्दिष्ट कालावधि पर उत्तरजीवी हों -

जहां कि सम्पत्ति- अन्तरण से उस सम्पत्ति में हित निश्चित व्यक्तियों में से ऐसे व्यक्तियों को प्रोद्भूत होना हो, जो किसी कालावधि पर उत्तरजीवी रहे किन्तु निश्चित कालावधि विनिर्दिष्ट न हो, वहां वह हित उन व्यक्तियों में से ऐसों को जो मध्यवर्ती या पूर्ववर्ती हित के अस्तित्व का अन्त होने के समय जीवित हों, चला जाएगा, जब तक कि अन्तरण के निबन्धनों से कोई तत्प्रतिकूल आशय प्रतीत न होता हो।

दृष्टांत

क सम्पत्ति को ख के जीवनपर्यन्त के लिए ख को और उसकी मृत्यु के पश्चात् ग और घ को उनमें समविभाजित किए जाने के लिए या उनमें से उत्तरजीवी को अन्तरित करता है ख के जीवनकाल में ग की मृत्यु हो जाती है ख का उत्तरजीवी घ है ख की मृत्यु पर वह संपत्ति घ को संक्रमित हो जाती है

आधिकारिक संदर्भ: भारत सरकार का हिंदी संदर्भ पाठ — जाँच की तारीख: 30 सितंबर 2026.अध्ययन के लिए Banaka का संपादित हिंदी पाठ, आधिकारिक समेकित संस्करण नहीं। पठनीय कानूनी HTML और सरकारी हिंदी संदर्भ से तैयार किया गया है; संख्या और संदर्भ की त्रुटियाँ सुधारी गई हैं। यह केंद्रीय पाठ है; राज्य संशोधन, क्षेत्रीय अधिसूचनाएँ और अन्य लागू कानून अलग देखें। जाँच की तारीख स्रोत-संस्करण की तारीख नहीं है।मूल अनुसूची और संशोधन टिप्पणियाँ देखें

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