Bबनाका ऐप स्टूडियो

TPA धारा 37: विभाजन पर बाध्यता के फायदे का प्रभाजन

संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 · अध्याय 2: पक्षकारों के कार्य द्वारा संपत्ति-अंतरण

अध्याय मार्गदर्शक पढ़ें और अभ्यास करें →

अन्य भाषाओं में भी: English

37. विभाजन पर बाध्यता के फायदे का प्रभाजन —

जबकि अंतरण के परिणामस्वरूप सम्पत्ति विभाजित और कई अंशों में धारित है और तदुपरि पूरी सम्पत्ति से सम्बन्धित किसी बाध्यता का फायदा उस सम्पत्ति के एक स्वामी से कई स्वामियों को संक्रान्त हो जाता है, तब तत्संबंधी कर्तव्य का पालन, स्वामियों के बीच कोई तत्प्रतिकूल संविदा न हो तो, ऐसे स्वामियों में से हर एक के पक्ष में उस अनुपात में किया जाएगा जो सम्पत्ति में उसके अंश मूल्य का है, परन्तु यह तब जब कि कर्तव्य का विभाजन किया जा सकता हो और उस विभाजन से बाध्यता का बोझ सारवान् रूप में बढ़ नहीं जाता, किन्तु यदि कर्तव्य का विभाजन नहीं किया जा सकता अथवा विभाजन बाध्यता के बोझ को सारवान् रूप में बढ़ाता है, तो कर्तव्य पालन कई स्वामियों में ऐसे एक के फायदे के लिए किया जाएगा जिसे वे संयुक्त तौर पर उस प्रयोजन के लिए अभिहित कर दें :

परन्तु कोई भी व्यक्ति, जिस पर बाध्यता का बोझ हो, उसका इस धारा द्वारा उपबन्धित प्रकार से निर्वहन करने में असफलता के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। यदि और जब तक उसे विभाजन की युक्तियुक्त सूचना न मिल गई हो ।

इस धारा की कोई भी बात ऐसे पट्टों को, जो कृषि प्रयोजनों के लिए हों, लागू नहीं होगी यदि और जब तक राज्य सरकार उसे उन पट्टों को लागू करने का निदेश शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा न दे दे।

(क).   क किसी गाँव में स्थित ऐसा गृह, जो ड़ को 30 रुपए और एक मोटी भेड़ के परिदान के वार्षिक भाटक पर पट्टे पर दिया हुआ है, ख ग और घ को बेचता है। क्रय मूल्य का ख ने आधा रुपया और ग और घ में से हर एक ने एक चौथाई दिया है। ड़ को उसकी सूचना है अत: वह पन्द्रह रुपए ख को, साढ़े सात रुपए ग को, साढ़े सात रुपए घ को देगा और भेड़ का परिदान ख, ग और घ के संयुक्त निदेश के अनुसार करेगा।

(ख).   उसी दृष्टांत में गाँव का हर एक गृह बाढ़ रोकने के लिए तटबंध में प्रति वर्ष 10 दिन के श्रम का प्रदाय करने के लिए आबद्ध है और ड़ ने अपने पट्टे के निबंधन के तौर पर क के लिए यह काम करने का करार किया था। ख ग और घ में से हर एक अपने गृह की ओर से अलग-अलग 10 दिन तक काम करने की अपेक्षा ड़ से करते हैं। ड़ ऐसे निदेशों के अनुसार जैसा सम्मिलित होकर ख, ग और घ दें, कुल 10 दिन से अधिक काम करने के लिए आबद्ध नहीं हैं।

(ख) स्थावर सम्पत्ति का अन्तरण

आधिकारिक संदर्भ: भारत सरकार का हिंदी संदर्भ पाठ — जाँच की तारीख: 30 सितंबर 2026.अध्ययन के लिए Banaka का संपादित हिंदी पाठ, आधिकारिक समेकित संस्करण नहीं। पठनीय कानूनी HTML और सरकारी हिंदी संदर्भ से तैयार किया गया है; संख्या और संदर्भ की त्रुटियाँ सुधारी गई हैं। यह केंद्रीय पाठ है; राज्य संशोधन, क्षेत्रीय अधिसूचनाएँ और अन्य लागू कानून अलग देखें। जाँच की तारीख स्रोत-संस्करण की तारीख नहीं है।मूल अनुसूची और संशोधन टिप्पणियाँ देखें

यह पाठ केवल संदर्भ के लिए है, कानूनी सलाह नहीं। प्रामाणिक पाठ के लिए आधिकारिक स्रोत देखें।

इस अध्याय की अन्य धाराएँ