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TPA धारा 31: यह शर्त की अन्तरण विनिर्दिष्ट अनिश्चित घटना के घटित होने या न होने की दशा में प्रभावी न रहेगा

संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 · अध्याय 2: पक्षकारों के कार्य द्वारा संपत्ति-अंतरण

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31. यह शर्त की अन्तरण विनिर्दिष्ट अनिश्चित घटना के घटित होने या न होने की दशा में प्रभावी न रहेगा -

धारा 12 के उपबन्धों के अध्यधीन यह है कि सम्पत्ति के अन्तरण पर उस सम्पत्ति में कोई हित इस अधियोजित शर्त के साथ सृष्ट किया जा सकेगा कि किसी विनिर्दिष्ट अनिश्चित घटना के घटित होने की दशा में या किसी विनिर्दिष्ट अनिश्चित घटना के घटित न होने की दशा में उसके अस्तित्व का अन्त हो जाएगा।

दृष्टांत

(क).   क कोई फार्म ख को उसके, जीवनपर्यन्त के लिए इस उपबंध के साथ अन्तरित करता है कि यदि ख ने अमुक जंगल को काटा तो अन्तरण के प्रभाव का अन्त हो जाएगा। ख जंगल काट डालता है। यह फार्म में अपना आजीवन हित खो देता है।

(ख).   क कोई फार्म ख को इस उपबंध के साथ अन्तरित करता है कि यदि अन्तरण की तारीख के पश्चात् तीन वर्ष के भीतर ख इंग्लैंड न जाएगा तो फार्म में उसके हित का अन्त हो जाएगा। ख विहित अवधि के भीतर इंग्लैंड नहीं जाता। फार्म में उस हित का अन्त हो जाता है।

आधिकारिक संदर्भ: भारत सरकार का हिंदी संदर्भ पाठ — जाँच की तारीख: 30 सितंबर 2026.अध्ययन के लिए Banaka का संपादित हिंदी पाठ, आधिकारिक समेकित संस्करण नहीं। पठनीय कानूनी HTML और सरकारी हिंदी संदर्भ से तैयार किया गया है; संख्या और संदर्भ की त्रुटियाँ सुधारी गई हैं। यह केंद्रीय पाठ है; राज्य संशोधन, क्षेत्रीय अधिसूचनाएँ और अन्य लागू कानून अलग देखें। जाँच की तारीख स्रोत-संस्करण की तारीख नहीं है।मूल अनुसूची और संशोधन टिप्पणियाँ देखें

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