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TPA धारा 41: दृश्यमान स्वामी द्वारा अन्तरण

संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 · अध्याय 2: पक्षकारों के कार्य द्वारा संपत्ति-अंतरण

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41. दृश्यमान स्वामी द्वारा अन्तरण -

जहाँ कि स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध व्यक्तियों की अभिव्यक्त या विवक्षित सम्मति से कोई व्यक्ति ऐसी सम्पत्ति का दृश्यमान स्वामी है और उसे प्रतिफलार्थ अन्तरित करता है, वहाँ अन्तरण इस आधार पर शून्यकरणीय नहीं होगा कि अन्तरक वैसा करने के लिए प्राधिकृत नहीं थाः

परन्तु यह तब जब कि अन्तरिती' ने यह अभिनिश्चित करने के लिए कि अन्तरक अन्तरण करने की शक्ति रखता था युक्तियुक्त सावधानी बरतने के पश्चात् सद्भावपूर्वक कार्य किया हो।

आधिकारिक संदर्भ: भारत सरकार का हिंदी संदर्भ पाठ — जाँच की तारीख: 30 सितंबर 2026.अध्ययन के लिए Banaka का संपादित हिंदी पाठ, आधिकारिक समेकित संस्करण नहीं। पठनीय कानूनी HTML और सरकारी हिंदी संदर्भ से तैयार किया गया है; संख्या और संदर्भ की त्रुटियाँ सुधारी गई हैं। यह केंद्रीय पाठ है; राज्य संशोधन, क्षेत्रीय अधिसूचनाएँ और अन्य लागू कानून अलग देखें। जाँच की तारीख स्रोत-संस्करण की तारीख नहीं है।मूल अनुसूची और संशोधन टिप्पणियाँ देखें

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