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TPA धारा 39: अन्तरण, जहाँ कि अन्य व्यक्ति भरण-पोषण का हकदार है

संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 · अध्याय 2: पक्षकारों के कार्य द्वारा संपत्ति-अंतरण

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39. अन्तरण, जहाँ कि अन्य व्यक्ति भरण-पोषण का हकदार है -

जहाँ कि अन्य व्यक्ति स्थावर सम्पत्ति के लाभों में से भरण-पोषण या अपने अभिवर्धन या विवाह के लिए उपबन्ध पाने का अधिकार रखता है और ऐसी सम्पत्ति अन्तरित की जाती है, वहाँ उस अधिकार को अन्तरिती के विरुद्ध प्रवृत्त कराया जा सकेगा, यदि अन्तरिती को उस अधिकार की सूचना या अन्तरण आनुग्रहिक है, किन्तु उस अन्तरिती के विरुद्ध नहीं जो सप्रतिफल है और जिसे उस अधिकार की सूचना नहीं है, और न उसके हाथ में की वैसी सम्पत्ति के विरुद्ध।

आधिकारिक संदर्भ: भारत सरकार का हिंदी संदर्भ पाठ — जाँच की तारीख: 30 सितंबर 2026.अध्ययन के लिए Banaka का संपादित हिंदी पाठ, आधिकारिक समेकित संस्करण नहीं। पठनीय कानूनी HTML और सरकारी हिंदी संदर्भ से तैयार किया गया है; संख्या और संदर्भ की त्रुटियाँ सुधारी गई हैं। यह केंद्रीय पाठ है; राज्य संशोधन, क्षेत्रीय अधिसूचनाएँ और अन्य लागू कानून अलग देखें। जाँच की तारीख स्रोत-संस्करण की तारीख नहीं है।मूल अनुसूची और संशोधन टिप्पणियाँ देखें

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