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संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882

संपत्ति के अंतरण, विक्रय, बंधक, पट्टे, विनिमय, दान और अनुयोज्य दावों के केंद्रीय प्रावधान पढ़ें। सभी आठ अध्यायों के सरल मार्गदर्शक, मुख्य शब्द और व्याख्या वाले अभ्यास प्रश्न शामिल हैं।

पक्षकारों के कार्य द्वारा किए गए संपत्ति-अंतरण से संबंधित विधि के कतिपय भागों को परिभाषित और संशोधित करना समीचीन है; अतः निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित किया जाता है।

अन्य भाषाओं में भी: English

अध्ययन मार्गदर्शक

धाराएँ पढ़ने से पहले अधिनियम को समझें

संपत्ति अंतरण अधिनियम को संबंधित हित से पढ़ें: विक्रय में स्वामित्व, बंधक में प्रतिभूति, पट्टे में उपभोग और दान में स्वेच्छिक प्रतिफल-रहित अंतरण। विषय मार्गदर्शक इन सौदों को अलग करते हैं और हर अभ्यास प्रश्न मूल धारा से जुड़ा है।

संपत्ति कानून: विषय, उदाहरण और तुलना →

अध्याय और अध्ययन मार्गदर्शक

  1. अध्याय 1: प्रारंभिकप्रारंभिक अध्याय नाम, दायरा, व्यावृत्तियाँ और परिभाषाएँ देता है। धारा 3 की सूचना और अनुयोज्य दावे की परिभाषाएँ आगे आती हैं; धारा 4 संविदा तथा रजिस्ट्रीकरण कानून से संबंध जोड़ती है। क्षेत्रीय अधिसूचनाएँ और राज्य संशोधन अलग देखें।4 धाराएँ
  2. अध्याय 2: पक्षकारों के कार्य द्वारा संपत्ति-अंतरणपहले अंतरक के अधिकार और अंतरित हित को पहचानें; केवल भुगतान और कब्जे से हर प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता।50 धाराएँ
  3. अध्याय 3: स्थावर संपत्ति का विक्रयविक्रय कीमत के बदले स्वामित्व का अंतरण है। विक्रय की संविदा अपने-आप संपत्ति में हित या भार सृष्ट नहीं करती।4 धाराएँ
  4. अध्याय 4: स्थावर संपत्ति के बंधक और भारबंधक दायित्व की प्रतिभूति के लिए विशिष्ट स्थावर संपत्ति में हित का अंतरण है; वह विक्रय का दूसरा नाम नहीं है।54 धाराएँ
  5. अध्याय 5: स्थावर संपत्ति के पट्टेपट्टा संपत्ति के उपभोग का अधिकार अंतरित करता है, स्वामित्व नहीं। अवधि, औपचारिकताएँ और समाप्ति अलग प्रश्न हैं।14 धाराएँ
  6. अध्याय 6: विनिमयविनिमय पारस्परिक स्वामित्व-अंतरण पर आधारित है, केवल नकद भुगतान न होने पर नहीं।4 धाराएँ
  7. अध्याय 7: दानदान में विद्यमान संपत्ति का स्वेच्छिक, प्रतिफल-रहित अंतरण और कानूनी अवधि में प्रतिग्रहण आवश्यक है।8 धाराएँ
  8. अध्याय 8: अनुयोज्य दावों का अंतरणहर ऋण, वाद या दस्तावेज को अनुयोज्य दावा मानने से पहले धारा 3 की परिभाषा पढ़ें।10 धाराएँ

मुख्य शब्द

अंतरक / अन्तरिती
संपत्ति-हित अंतरित करने वाला और पाने वाला व्यक्ति; पहले हित और अधिकार पहचानें।
धारा 5, धारा 7, धारा 8
निहित हित
धारा 19 का हित; केवल उपभोग टलने से वह समाश्रित नहीं बनता।
धारा 19
समाश्रित हित
धारा 21 की निर्दिष्ट अनिश्चित घटना पर निर्भर हित, उस धारा के नियम और अपवाद के अधीन।
धारा 21
वाद लंबित रहने का सिद्धांत
धारा 52 योग्य संपत्ति-वाद के दौरान व्यवहार का प्रभाव सीमित करती है; यह हर हस्ताक्षरित दस्तावेज का साधारण निषेध नहीं है।
धारा 52
बंधक
धारा 58 में प्रतिभूति के प्रयोजन से विशिष्ट स्थावर संपत्ति में हित का अंतरण।
धारा 58
मोचन
मूल धन शोध्य होने पर धारा 60 का बंधककर्ता का अधिकार, कानूनी शर्तों के अधीन।
धारा 60
क्रमबंधन
कई संपत्तियों से वसूली का सशर्त क्रम; क्रेता और बंधकदार के नियम अलग हैं।
धारा 56, धारा 81
पट्टा
धारा 105 की शर्तों पर स्थावर संपत्ति के उपभोग के अधिकार का अंतरण, स्वयं स्वामित्व नहीं।
धारा 105
दाता / आदाता
दान देने वाला और पाने वाला; धारा 122 में प्रतिग्रहण और उसका समय आवश्यक हैं।
धारा 122
अनुयोज्य दावा
धारा 3 का परिभाषित वर्ग, हर वाद या प्रतिभूत ऋण नहीं; धारा 130 उसका अंतरण नियंत्रित करती है।
धारा 3, धारा 130

दायरा और सीमाएँ

  • शैक्षिक व्याख्याएँ और काल्पनिक उदाहरण कानूनी पाठ से अलग हैं; वे व्यक्तिगत कानूनी सलाह नहीं हैं।
  • रजिस्ट्रीकरण, स्टाम्प, किरायेदारी, उत्तराधिकार, व्यक्तिगत-विधि की व्यावृत्तियाँ और राज्य संशोधन सौदे पर प्रभाव डाल सकते हैं। यहाँ सार्वभौमिक विलेख, फीस या आवेदन प्रक्रिया नहीं दी जाती।

आधिकारिक संदर्भ: भारत सरकार का हिंदी संदर्भ पाठ — जाँच की तारीख: 30 सितंबर 2026.अध्ययन के लिए Banaka का संपादित हिंदी पाठ, आधिकारिक समेकित संस्करण नहीं। पठनीय कानूनी HTML और सरकारी हिंदी संदर्भ से तैयार किया गया है; संख्या और संदर्भ की त्रुटियाँ सुधारी गई हैं। यह केंद्रीय पाठ है; राज्य संशोधन, क्षेत्रीय अधिसूचनाएँ और अन्य लागू कानून अलग देखें। जाँच की तारीख स्रोत-संस्करण की तारीख नहीं है।मूल अनुसूची और संशोधन टिप्पणियाँ देखें