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TPA धारा 98: विलक्षण बन्धकों के पक्षकारों के अधिकार और दायित्व

संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 · अध्याय 4: स्थावर संपत्ति के बंधक और भार

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98. विलक्षण बन्धकों के पक्षकारों के अधिकार और दायित्व -

विलक्षण बन्धक की दशा में पक्षकारों के अधिकार और दायित्व बंधक विलेख में यथासाक्षित उनकी संविदा द्वारा, तथा एसी संविदा के विस्तार के बाहर स्थानीय प्रथा द्वारा अवधारित होंगे।

बंधकित सम्पत्ति की कुर्की

आधिकारिक संदर्भ: भारत सरकार का हिंदी संदर्भ पाठ — जाँच की तारीख: 30 सितंबर 2026.अध्ययन के लिए Banaka का संपादित हिंदी पाठ, आधिकारिक समेकित संस्करण नहीं। पठनीय कानूनी HTML और सरकारी हिंदी संदर्भ से तैयार किया गया है; संख्या और संदर्भ की त्रुटियाँ सुधारी गई हैं। यह केंद्रीय पाठ है; राज्य संशोधन, क्षेत्रीय अधिसूचनाएँ और अन्य लागू कानून अलग देखें। जाँच की तारीख स्रोत-संस्करण की तारीख नहीं है।मूल अनुसूची और संशोधन टिप्पणियाँ देखें

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