Bबनाका ऐप स्टूडियो

TPA धारा 91: वे व्यक्ति जो मोचन के लिए वाद ला सकेंगे

संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 · अध्याय 4: स्थावर संपत्ति के बंधक और भार

अध्याय मार्गदर्शक पढ़ें और अभ्यास करें →

अन्य भाषाओं में भी: English

91. वे व्यक्ति जो मोचन के लिए वाद ला सकेंगे-

बंधककर्ता के अतिरिक्त निम्नलिखित व्यक्तियों में से कोई भी बंधक सम्पत्ति का मोचन करा सकेगा या उसके मोचन के लिए वाद ला सकेगा, अर्थात् -

(क) कोई व्यक्ति (उस हित के बंधकदार से भिन्न जिसका मोचन करना ईप्सित है) जिसका उस बंधक-सम्पत्ति या उसके मोचन अधिकार में कोई हित या पर कोई भार है,

(ख) बन्धक ऋण या उसके किसी भाग का संदाय करने के लिए कोई भी प्रतिभू, अथवा

(ग) बन्धककर्ता का कोई लेनदार, जिसने उसकी सम्पदा के प्रशासन के लिए वाद में उस बंधक सम्पत्ति के विक्रय के लिए डिक्री अभिप्राप्त की हो।

आधिकारिक संदर्भ: भारत सरकार का हिंदी संदर्भ पाठ — जाँच की तारीख: 30 सितंबर 2026.अध्ययन के लिए Banaka का संपादित हिंदी पाठ, आधिकारिक समेकित संस्करण नहीं। पठनीय कानूनी HTML और सरकारी हिंदी संदर्भ से तैयार किया गया है; संख्या और संदर्भ की त्रुटियाँ सुधारी गई हैं। यह केंद्रीय पाठ है; राज्य संशोधन, क्षेत्रीय अधिसूचनाएँ और अन्य लागू कानून अलग देखें। जाँच की तारीख स्रोत-संस्करण की तारीख नहीं है।मूल अनुसूची और संशोधन टिप्पणियाँ देखें

यह पाठ केवल संदर्भ के लिए है, कानूनी सलाह नहीं। प्रामाणिक पाठ के लिए आधिकारिक स्रोत देखें।

इस अध्याय की अन्य धाराएँ