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TPA धारा 95: मोचन कराने वाले सह-बन्धककर्त्ता का व्यय पाने का अधिकार

संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 · अध्याय 4: स्थावर संपत्ति के बंधक और भार

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95. मोचन कराने वाले सह-बन्धककर्त्ता का व्यय पाने का अधिकार-

जहाँ कि कई बन्धककर्ताओं में  से एक बन्धककर्ता बन्धक सम्पत्ति का मोचन करा लेता है, वहाँ अपने सह-बन्धककर्ताओं के विरुद्ध धारा 92 के अधीन प्रत्यासन का अपना अधिकार प्रवृत्त कराने में वह ऐसे मोचन में उचित तौर पर किए गए व्ययों का ऐसा आनुपातिक भाग उनसे वसूलीय बन्धक धन में जोड़ने का हकदार होगा, जैसा उस सम्पत्ति में उनके अपने-अपने अंश मद्दे हुआ माना जा सकता है।

आधिकारिक संदर्भ: भारत सरकार का हिंदी संदर्भ पाठ — जाँच की तारीख: 30 सितंबर 2026.अध्ययन के लिए Banaka का संपादित हिंदी पाठ, आधिकारिक समेकित संस्करण नहीं। पठनीय कानूनी HTML और सरकारी हिंदी संदर्भ से तैयार किया गया है; संख्या और संदर्भ की त्रुटियाँ सुधारी गई हैं। यह केंद्रीय पाठ है; राज्य संशोधन, क्षेत्रीय अधिसूचनाएँ और अन्य लागू कानून अलग देखें। जाँच की तारीख स्रोत-संस्करण की तारीख नहीं है।मूल अनुसूची और संशोधन टिप्पणियाँ देखें

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