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TPA धारा 70: बंधक-सम्पत्ति में अनुवृद्धि

संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 · अध्याय 4: स्थावर संपत्ति के बंधक और भार

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70. बंधक-सम्पत्ति में अनुवृद्धि -

यदि बंधक की तारीख के पश्चात् बन्धक सम्पत्ति में कोई अनुवृद्धि होती है, तो बंधकदार तत्प्रतिकूल संविदा न हो तो, प्रतिभूति के प्रयोजनों के लिए ऐसी अनुवृद्धि का हकदार होगा।

दृष्टान्त

(क) क, नदी के किनारे वाला कोई खेत ख के पास बन्धक रखता है, वह खेत जलोढ़ से बढ़ जाता है। अपनी प्रतिभूति के प्रयोजनों के लिए ख इस वृद्धि का हकदार है।

(ख) क निर्माण भूमि का कोई टुकड़ा ख के पास बंधक रखता है, और तत्पश्चात् उस टुकड़े पर गृह खड़ा करता है। अपनी प्रतिभूति के प्रयोजनों के लिए ख गृह का तथा उस भूमि के टुकड़े का हकदार है।

आधिकारिक संदर्भ: भारत सरकार का हिंदी संदर्भ पाठ — जाँच की तारीख: 30 सितंबर 2026.अध्ययन के लिए Banaka का संपादित हिंदी पाठ, आधिकारिक समेकित संस्करण नहीं। पठनीय कानूनी HTML और सरकारी हिंदी संदर्भ से तैयार किया गया है; संख्या और संदर्भ की त्रुटियाँ सुधारी गई हैं। यह केंद्रीय पाठ है; राज्य संशोधन, क्षेत्रीय अधिसूचनाएँ और अन्य लागू कानून अलग देखें। जाँच की तारीख स्रोत-संस्करण की तारीख नहीं है।मूल अनुसूची और संशोधन टिप्पणियाँ देखें

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