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TPA धारा 59: बन्धक कब हस्तान्तरण-पत्र द्वारा किया जाना चाहिए

संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 · अध्याय 4: स्थावर संपत्ति के बंधक और भार

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59. बन्धक कब हस्तान्तरण-पत्र द्वारा किया जाना चाहिए-

जहाँ कि प्रतिभूत मूलधन सौ रुपए या उससे अधिक है, वहाँ वह बंधक, जो हक विलेखों के निक्षेपों द्वारा बंधक से भिन्न है, बंधककर्ता द्वारा हस्ताक्षरित और कम से कम दो साक्षियों द्वारा अनुप्रमाणित रजिस्ट्रीकृत लिखत द्वारा ही किया जा सकेगा।

जहाँ कि प्रतिभूत मूलधन सौ रुपए से कम है, वहाँ बन्धक या तो उपर्युक्त जैसे हस्ताक्षरित और अनुप्रमाणित रजिस्ट्रीकृत लिखत द्वारा या (सिवाय सादा बंधक की दशा में के) सम्पत्ति के परिदान द्वारा किया जा सकेगा।

आधिकारिक संदर्भ: भारत सरकार का हिंदी संदर्भ पाठ — जाँच की तारीख: 30 सितंबर 2026.अध्ययन के लिए Banaka का संपादित हिंदी पाठ, आधिकारिक समेकित संस्करण नहीं। पठनीय कानूनी HTML और सरकारी हिंदी संदर्भ से तैयार किया गया है; संख्या और संदर्भ की त्रुटियाँ सुधारी गई हैं। यह केंद्रीय पाठ है; राज्य संशोधन, क्षेत्रीय अधिसूचनाएँ और अन्य लागू कानून अलग देखें। जाँच की तारीख स्रोत-संस्करण की तारीख नहीं है।मूल अनुसूची और संशोधन टिप्पणियाँ देखें

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