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TPA धारा 60B: दस्तावेजों के निरीक्षण और पेश कराने का अधिकार

संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 · अध्याय 4: स्थावर संपत्ति के बंधक और भार

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60ख. दस्तावेजों के निरीक्षण और पेश कराने का अधिकार -

बन्धककर्त्ता का उस समय तक, जब तक उसका मोचन अधिकार बना रहता है, यह हक होगा कि बन्धक सम्पत्ति संबंधी जो हक की दस्तावेजें बन्धकदार की अभिरक्षा या शक्ति में हैं, उनका निरीक्षण और उनकी प्रतियाँ या संक्षिप्तियाँ या उनमें से उद्धरण सब युक्तियुक्त समयों पर अपनी प्रार्थना और अपने खर्च पर और बन्धकदार के तन्निमित्त खर्चा और व्ययों को देकर कर ले।

आधिकारिक संदर्भ: भारत सरकार का हिंदी संदर्भ पाठ — जाँच की तारीख: 30 सितंबर 2026.अध्ययन के लिए Banaka का संपादित हिंदी पाठ, आधिकारिक समेकित संस्करण नहीं। पठनीय कानूनी HTML और सरकारी हिंदी संदर्भ से तैयार किया गया है; संख्या और संदर्भ की त्रुटियाँ सुधारी गई हैं। यह केंद्रीय पाठ है; राज्य संशोधन, क्षेत्रीय अधिसूचनाएँ और अन्य लागू कानून अलग देखें। जाँच की तारीख स्रोत-संस्करण की तारीख नहीं है।मूल अनुसूची और संशोधन टिप्पणियाँ देखें

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