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TPA धारा 61: पृथक्तया या साथ-साथ मोचन कराने का अधिकार

संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 · अध्याय 4: स्थावर संपत्ति के बंधक और भार

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61. पृथक्तया या साथ-साथ मोचन कराने का अधिकार-

वह बन्धककर्त्ता, जिसने दो या अधिक बन्धक एक ही बन्धकदार के पक्ष में निष्पादित कर दिए हैं, तत्प्रतिकूल संविदा न हो तो उस समय, जब उन बन्धकों में से दो या अधिक बन्धकों का मूलधन शोध्य हो गया हो, ऐसे किसी एक बन्धक का पृथक्तः या ऐसे बन्धकों में से एक साथ ही दो या अधिक बन्धकों का मोचन कराने का हकदार होगा।

आधिकारिक संदर्भ: भारत सरकार का हिंदी संदर्भ पाठ — जाँच की तारीख: 30 सितंबर 2026.अध्ययन के लिए Banaka का संपादित हिंदी पाठ, आधिकारिक समेकित संस्करण नहीं। पठनीय कानूनी HTML और सरकारी हिंदी संदर्भ से तैयार किया गया है; संख्या और संदर्भ की त्रुटियाँ सुधारी गई हैं। यह केंद्रीय पाठ है; राज्य संशोधन, क्षेत्रीय अधिसूचनाएँ और अन्य लागू कानून अलग देखें। जाँच की तारीख स्रोत-संस्करण की तारीख नहीं है।मूल अनुसूची और संशोधन टिप्पणियाँ देखें

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