BNSS धारा 328: टकसाल के अधिकारियों के साक्ष्य
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 · अध्याय 25: पूछताछ और परीक्षण में साक्ष्य
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328. (1) कोई भी दस्तावेज जो किसी टकसाल या किसी नोट प्रिंटिंग प्रेस या किसी सुरक्षा प्रिंटिंग प्रेस (स्टांप और स्टेशनरी नियंत्रक के अधिकारी सहित) या किसी फोरेंसिक के राजपत्रित अधिकारी के अधीन एक रिपोर्ट होने का दावा करता है फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला का विभाग या प्रभाग या प्रश्नगत दस्तावेजों का कोई सरकारी परीक्षक या प्रश्नगत दस्तावेजों का कोई राज्य परीक्षक, जैसा कि केंद्र सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस संबंध में निर्दिष्ट कर सकती है, किसी भी मामले या चीज पर उसे जांच और रिपोर्ट के लिए विधिवत प्रस्तुत किया जाता है। इस संहिता के तहत किसी भी कार्यवाही के दौरान, इस संहिता के तहत किसी भी जांच, परीक्षण या अन्य कार्यवाही में सबूत के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, हालांकि ऐसे अधिकारी को गवाह के रूप में नहीं बुलाया जाता है।
(2) यदि न्यायालय उचित समझे, तो ऐसे किसी भी अधिकारी को उसकी रिपोर्ट की विषय-वस्तु के संबंध में बुला सकता है और उसकी जांच कर सकता है:
बशर्ते कि ऐसे किसी भी अधिकारी को कोई रिकॉर्ड पेश करने के लिए नहीं बुलाया जाएगा जिस पर रिपोर्ट आधारित है।
(3) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा 129 और 130 के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसा कोई भी अधिकारी किसी टकसाल या किसी नोट प्रिंटिंग प्रेस के महाप्रबंधक या किसी प्रभारी अधिकारी की अनुमति के बिना ऐसा नहीं करेगा। किसी भी सुरक्षा प्रिंटिंग प्रेस या किसी फोरेंसिक विभाग या फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला के प्रभारी किसी अधिकारी या प्रश्नगत दस्तावेज़ संगठन के सरकारी परीक्षक या प्रश्नांकित दस्तावेज़ संगठन के राज्य परीक्षक को अनुमति दी जाए—
(ए) किसी भी अप्रकाशित आधिकारिक रिकॉर्ड से प्राप्त कोई सबूत देना, जिस पर रिपोर्ट आधारित है; या
(बी) किसी मामले या चीज़ की जांच के दौरान उसके द्वारा लागू किए गए किसी भी परीक्षण की प्रकृति या विवरण का खुलासा करना।
यह संदर्भ के लिए अधिनियम का पाठ है, 1 जुलाई 2024 तक अद्यतन। यह कानूनी सलाह नहीं है; प्रामाणिक पाठ के लिए आधिकारिक राजपत्र देखें।
इस अध्याय की अन्य धाराएँ
- 307. न्यायालयों की भाषा
- 308. साक्ष्य आरोपी की उपस्थिति में लिया जाएगा
- 309. समन-मामलों और पूछताछ में रिकॉर्ड
- 310. वारंट-मामलों में रिकॉर्ड
- 311. सत्र न्यायालय के समक्ष मुकदमे में रिकॉर्ड
- 312. साक्ष्य के रिकॉर्ड की भाषा
- 313. पूरा होने पर ऐसे साक्ष्य के संबंध में प्रक्रिया
- 314. अभियुक्त या उसके वकील को साक्ष्य की व्याख्या
- 315. गवाह के आचरण के संबंध में टिप्पणियाँ
- 316. आरोपी से पूछताछ का रिकॉर्ड
- 317. दुभाषिया सत्यपूर्वक व्याख्या करने के लिए बाध्य होगा
- 318. उच्च न्यायालय में रिकॉर्ड
- 319. जब गवाह की उपस्थिति को समाप्त किया जा सकता है और कमीशन जारी किया जा सकता है
- 320. कमीशन किसे जारी किया जाए
- 321. कमीशन का निष्पादन
- 322. पक्ष गवाहों से पूछताछ कर सकते हैं
- 323. कमीशन की वापसी
- 324. कार्यवाही का स्थगन
- 325. विदेशी कमीशन का निष्पादन
- 326. चिकित्सीय गवाह का बयान
- 327. मजिस्ट्रेट की पहचान रिपोर्ट
- 329. कुछ सरकारी वैज्ञानिक विशेषज्ञों की रिपोर्ट
- 330. कुछ दस्तावेजों का कोई औपचारिक प्रमाण नहीं
- 331. लोक सेवकों के आचरण के प्रमाण में शपथ पत्र
- 332. शपथपत्र पर औपचारिक चरित्र का साक्ष्य
- 333. प्राधिकारी जिनके समक्ष शपथपत्र पर शपथ ली जा सकती है
- 334. पिछली सजा या बरी होना कैसे साबित हुआ
- 335. अभियुक्त की अनुपस्थिति में साक्ष्य का रिकॉर्ड
- 336. कुछ मामलों में लोक सेवकों, विशेषज्ञों, पुलिस अधिकारियों के साक्ष्य