BNSS धारा 308: साक्ष्य आरोपी की उपस्थिति में लिया जाएगा

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 · अध्याय 25: पूछताछ और परीक्षण में साक्ष्य

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308. अन्यथा स्पष्ट रूप से प्रदान किए गए को छोड़कर, परीक्षण या अन्य कार्यवाही के दौरान लिए गए सभी साक्ष्य अभियुक्त की उपस्थिति में, या जब उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दी जाती है, उसके वकील की उपस्थिति में ऑडियो के माध्यम से लिया जाएगा- राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किये जाने वाले निर्दिष्ट स्थान पर वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम:
बशर्ते कि जहां अठारह वर्ष से कम उम्र की महिला का साक्ष्य दर्ज किया जाना है, जिस पर बलात्कार या किसी अन्य यौन अपराध का आरोप लगाया गया है, अदालत यह सुनिश्चित करने के लिए उचित उपाय कर सकती है कि ऐसी महिला का सामना न किया जाए। आरोपी जबकि साथ ही आरोपी से जिरह का अधिकार सुनिश्चित करना।
स्पष्टीकरण.—इस अनुभाग में, "अभियुक्त" इसमें एक व्यक्ति शामिल है जिसके संबंध में अध्याय IX के तहत कोई भी कार्यवाही इस संहिता के तहत शुरू की गई है।

यह संदर्भ के लिए अधिनियम का पाठ है, 1 जुलाई 2024 तक अद्यतन। यह कानूनी सलाह नहीं है; प्रामाणिक पाठ के लिए आधिकारिक राजपत्र देखें।

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