BNSS धारा 336: कुछ मामलों में लोक सेवकों, विशेषज्ञों, पुलिस अधिकारियों के साक्ष्य

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 · अध्याय 25: पूछताछ और परीक्षण में साक्ष्य

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336. जहां किसी लोक सेवक, वैज्ञानिक विशेषज्ञ या चिकित्सा अधिकारी द्वारा तैयार किए गए किसी दस्तावेज़ या रिपोर्ट को इस संहिता के तहत किसी भी जांच, परीक्षण या अन्य कार्यवाही में सबूत के रूप में इस्तेमाल किया जाना है, और—
(i) ऐसा लोक सेवक, विशेषज्ञ या अधिकारी या तो स्थानांतरित हो गया है, सेवानिवृत्त हो गया है, या मर गया है; या
(ii) ऐसा लोक सेवक, विशेषज्ञ या अधिकारी पाया नहीं जा सकता या गवाही देने में असमर्थ है; या
(iii) ऐसे लोक सेवक, विशेषज्ञ या अधिकारी की उपस्थिति सुनिश्चित करने से जांच, सुनवाई या अन्य कार्यवाही करने में देरी होने की संभावना है, न्यायालय ऐसे लोक सेवक, विशेषज्ञ या अधिकारी के उत्तराधिकारी अधिकारी की उपस्थिति सुनिश्चित करेगा जो उस पद को धारण कर रहा है। ऐसे बयान के समय ऐसे दस्तावेज़ या रिपोर्ट पर बयान देना:
बशर्ते कि किसी भी लोक सेवक, वैज्ञानिक विशेषज्ञ या चिकित्सा अधिकारी को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के लिए नहीं बुलाया जाएगा, जब तक कि ऐसे लोक सेवक, वैज्ञानिक विशेषज्ञ या चिकित्सा अधिकारी की रिपोर्ट परीक्षण या अन्य कार्यवाही के किसी भी पक्ष द्वारा विवादित न हो:
बशर्ते कि ऐसे उत्तराधिकारी लोक सेवक, विशेषज्ञ या अधिकारी की गवाही को ऑडियो-वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अनुमति दी जा सकती है।

यह संदर्भ के लिए अधिनियम का पाठ है, 1 जुलाई 2024 तक अद्यतन। यह कानूनी सलाह नहीं है; प्रामाणिक पाठ के लिए आधिकारिक राजपत्र देखें।

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