BNSS धारा 326: चिकित्सीय गवाह का बयान

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 · अध्याय 25: पूछताछ और परीक्षण में साक्ष्य

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326. (1) किसी सिविल सर्जन या अन्य मेडिकल गवाह का बयान, जो अभियुक्त की उपस्थिति में मजिस्ट्रेट द्वारा लिया और सत्यापित किया गया हो, या इस अध्याय के तहत कमीशन पर लिया गया हो, किसी भी जांच, परीक्षण या अन्य कार्यवाही में साक्ष्य के रूप में दिया जा सकता है। इस संहिता के तहत, हालांकि अभिसाक्षी को गवाह के रूप में नहीं बुलाया जाता है।
(2) न्यायालय, यदि उचित समझे, अभियोजन या अभियुक्त के आवेदन पर, ऐसे किसी भी अभिसाक्षी को उसके बयान की विषय-वस्तु के अनुसार बुला सकता है और उसकी जांच कर सकता है।

यह संदर्भ के लिए अधिनियम का पाठ है, 1 जुलाई 2024 तक अद्यतन। यह कानूनी सलाह नहीं है; प्रामाणिक पाठ के लिए आधिकारिक राजपत्र देखें।

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