BNSS धारा 326: चिकित्सीय गवाह का बयान
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 · अध्याय 25: पूछताछ और परीक्षण में साक्ष्य
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326. (1) किसी सिविल सर्जन या अन्य मेडिकल गवाह का बयान, जो अभियुक्त की उपस्थिति में मजिस्ट्रेट द्वारा लिया और सत्यापित किया गया हो, या इस अध्याय के तहत कमीशन पर लिया गया हो, किसी भी जांच, परीक्षण या अन्य कार्यवाही में साक्ष्य के रूप में दिया जा सकता है। इस संहिता के तहत, हालांकि अभिसाक्षी को गवाह के रूप में नहीं बुलाया जाता है।
(2) न्यायालय, यदि उचित समझे, अभियोजन या अभियुक्त के आवेदन पर, ऐसे किसी भी अभिसाक्षी को उसके बयान की विषय-वस्तु के अनुसार बुला सकता है और उसकी जांच कर सकता है।
यह संदर्भ के लिए अधिनियम का पाठ है, 1 जुलाई 2024 तक अद्यतन। यह कानूनी सलाह नहीं है; प्रामाणिक पाठ के लिए आधिकारिक राजपत्र देखें।
इस अध्याय की अन्य धाराएँ
- 307. न्यायालयों की भाषा
- 308. साक्ष्य आरोपी की उपस्थिति में लिया जाएगा
- 309. समन-मामलों और पूछताछ में रिकॉर्ड
- 310. वारंट-मामलों में रिकॉर्ड
- 311. सत्र न्यायालय के समक्ष मुकदमे में रिकॉर्ड
- 312. साक्ष्य के रिकॉर्ड की भाषा
- 313. पूरा होने पर ऐसे साक्ष्य के संबंध में प्रक्रिया
- 314. अभियुक्त या उसके वकील को साक्ष्य की व्याख्या
- 315. गवाह के आचरण के संबंध में टिप्पणियाँ
- 316. आरोपी से पूछताछ का रिकॉर्ड
- 317. दुभाषिया सत्यपूर्वक व्याख्या करने के लिए बाध्य होगा
- 318. उच्च न्यायालय में रिकॉर्ड
- 319. जब गवाह की उपस्थिति को समाप्त किया जा सकता है और कमीशन जारी किया जा सकता है
- 320. कमीशन किसे जारी किया जाए
- 321. कमीशन का निष्पादन
- 322. पक्ष गवाहों से पूछताछ कर सकते हैं
- 323. कमीशन की वापसी
- 324. कार्यवाही का स्थगन
- 325. विदेशी कमीशन का निष्पादन
- 327. मजिस्ट्रेट की पहचान रिपोर्ट
- 328. टकसाल के अधिकारियों के साक्ष्य
- 329. कुछ सरकारी वैज्ञानिक विशेषज्ञों की रिपोर्ट
- 330. कुछ दस्तावेजों का कोई औपचारिक प्रमाण नहीं
- 331. लोक सेवकों के आचरण के प्रमाण में शपथ पत्र
- 332. शपथपत्र पर औपचारिक चरित्र का साक्ष्य
- 333. प्राधिकारी जिनके समक्ष शपथपत्र पर शपथ ली जा सकती है
- 334. पिछली सजा या बरी होना कैसे साबित हुआ
- 335. अभियुक्त की अनुपस्थिति में साक्ष्य का रिकॉर्ड
- 336. कुछ मामलों में लोक सेवकों, विशेषज्ञों, पुलिस अधिकारियों के साक्ष्य