BNSS धारा 309: समन-मामलों और पूछताछ में रिकॉर्ड

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 · अध्याय 25: पूछताछ और परीक्षण में साक्ष्य

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309. (1) मजिस्ट्रेट के समक्ष विचार किए गए सभी समन-मामलों में, धारा 164 से 167 (दोनों सम्मिलित) के तहत सभी पूछताछ में, और धारा 491 के तहत सभी कार्यवाही में, मुकदमे के अलावा अन्यथा, मजिस्ट्रेट, के रूप में प्रत्येक गवाह की कार्यवाही की जांच, न्यायालय की भाषा में साक्ष्य के सार का एक ज्ञापन बनाएं:
बशर्ते कि यदि मजिस्ट्रेट स्वयं ऐसा ज्ञापन बनाने में असमर्थ है, तो वह अपनी असमर्थता का कारण दर्ज करने के बाद, ऐसा ज्ञापन लिखित रूप में या खुले न्यायालय में अपने श्रुतलेख से बनवाएगा।
(2) ऐसे ज्ञापन पर मजिस्ट्रेट द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे और यह रिकॉर्ड का हिस्सा बनेगा।

यह संदर्भ के लिए अधिनियम का पाठ है, 1 जुलाई 2024 तक अद्यतन। यह कानूनी सलाह नहीं है; प्रामाणिक पाठ के लिए आधिकारिक राजपत्र देखें।

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