BSA धारा 129: राज्य के कार्यकलापों के बारे में साक्ष्य
भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 · अध्याय 9: साक्षियों के विषय में
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129. कोई भी व्यक्ति राज्य के किसी भी कार्यकलापों से सम्बन्धित अप्रकाशित शासकीय अभिलेखों से व्युत्पन्न कोई भी साक्ष्य देने के लिए अनुज्ञात न किया जाएगा, सिवाय सम्पृक्त विभाग के प्रमुख अधिकारी की अनुज्ञा के जो ऐसी अनुज्ञा देगा या उसे विधारित करेगा, जैसा करना वह ठीक समझे ।
यह संदर्भ के लिए अधिनियम का पाठ है, 1 जुलाई 2024 तक अद्यतन। यह कानूनी सलाह नहीं है; प्रामाणिक पाठ के लिए आधिकारिक राजपत्र देखें।
इस अध्याय की अन्य धाराएँ
- 124. कौन साक्ष्य दे सकेगा
- 125. साक्षी का मौखिक रूप से संसूचित करने में असमर्थ होना
- 126. कतिपय मामलों में पति और पत्नी की साक्षी के रूप में सक्षमता
- 127. न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट
- 128. विवाहित स्थिति के दौरान में की गई संसूचनाएं
- 130. शासकीय संसूचनाएं
- 131. अपराधों के करने के बारे में जानकारी
- 132. वृत्तिक संसूचनाएं
- 133. साक्ष्य देने के लिए स्वयंमेव उद्यत होने से विशेषाधिकार अभित्यक्त नहीं हो जाता
- 134. विधि सलाहकारों से गोपनीय संसूचनाएं
- 135. जो साक्षी पक्षकार नहीं है उसके हक विलेखों का पेश किया जाना
- 136. ऐसे दस्तावेजों या इलैक्ट्रानिक अभिलेखों का पेश किया जाना, जिन्हे कोई दूसरा व्यक्ति, जिसका उन पर कब्जा है, पेश करने से इंकार कर सकता था
- 137. इस आधार पर कि उत्तर उसे अपराध में फंसाएगा, साक्षी उत्तर देने से क्षम्य न होगा
- 138. सह अपराधी
- 139. साक्षियों की संख्या