BNSS धारा 316: आरोपी से पूछताछ का रिकॉर्ड
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 · अध्याय 25: पूछताछ और परीक्षण में साक्ष्य
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316. (1) जब भी किसी मजिस्ट्रेट, या सत्र न्यायालय द्वारा अभियुक्त की जांच की जाती है, तो ऐसी पूरी परीक्षा, जिसमें उससे पूछे गए प्रत्येक प्रश्न और उसके द्वारा दिए गए प्रत्येक उत्तर शामिल हैं, पीठासीन न्यायाधीश द्वारा पूर्ण रूप से दर्ज की जाएगी या मजिस्ट्रेट स्वयं या जहां वह शारीरिक या अन्य अक्षमता के कारण ऐसा करने में असमर्थ है, उसके निर्देशन और पर्यवेक्षण के तहत इस संबंध में उसके द्वारा नियुक्त न्यायालय के एक अधिकारी द्वारा किया जाता है।
(2) रिकॉर्ड, यदि व्यवहार्य हो, उस भाषा में होगा जिसमें अभियुक्त से पूछताछ की गई है या, यदि वह व्यावहारिक नहीं है, तो न्यायालय की भाषा में होगा।
(3) रिकॉर्ड अभियुक्त को दिखाया जाएगा या पढ़ा जाएगा, या, यदि वह उस भाषा को नहीं समझता है जिसमें यह लिखा गया है, तो उसे उस भाषा में व्याख्या की जाएगी जिसे वह समझता है, और वह समझाने या समझाने के लिए स्वतंत्र होगा उसके उत्तरों में जोड़ें।
(4) इसके बाद इस पर अभियुक्त और मजिस्ट्रेट या पीठासीन न्यायाधीश द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे, जो अपने हाथ से प्रमाणित करेगा कि परीक्षा उसकी उपस्थिति और सुनवाई में ली गई थी और रिकॉर्ड में दिए गए बयान का पूरा और सच्चा विवरण है। आरोपी द्वारा:
बशर्ते कि जहां आरोपी हिरासत में है और इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से उसकी जांच की जाती है, ऐसी जांच के बहत्तर घंटे के भीतर उसके हस्ताक्षर लिए जाएंगे।
(5) इस धारा की कोई भी बात सारांश सुनवाई के दौरान किसी आरोपी व्यक्ति की जांच पर लागू नहीं मानी जाएगी।
यह संदर्भ के लिए अधिनियम का पाठ है, 1 जुलाई 2024 तक अद्यतन। यह कानूनी सलाह नहीं है; प्रामाणिक पाठ के लिए आधिकारिक राजपत्र देखें।
इस अध्याय की अन्य धाराएँ
- 307. न्यायालयों की भाषा
- 308. साक्ष्य आरोपी की उपस्थिति में लिया जाएगा
- 309. समन-मामलों और पूछताछ में रिकॉर्ड
- 310. वारंट-मामलों में रिकॉर्ड
- 311. सत्र न्यायालय के समक्ष मुकदमे में रिकॉर्ड
- 312. साक्ष्य के रिकॉर्ड की भाषा
- 313. पूरा होने पर ऐसे साक्ष्य के संबंध में प्रक्रिया
- 314. अभियुक्त या उसके वकील को साक्ष्य की व्याख्या
- 315. गवाह के आचरण के संबंध में टिप्पणियाँ
- 317. दुभाषिया सत्यपूर्वक व्याख्या करने के लिए बाध्य होगा
- 318. उच्च न्यायालय में रिकॉर्ड
- 319. जब गवाह की उपस्थिति को समाप्त किया जा सकता है और कमीशन जारी किया जा सकता है
- 320. कमीशन किसे जारी किया जाए
- 321. कमीशन का निष्पादन
- 322. पक्ष गवाहों से पूछताछ कर सकते हैं
- 323. कमीशन की वापसी
- 324. कार्यवाही का स्थगन
- 325. विदेशी कमीशन का निष्पादन
- 326. चिकित्सीय गवाह का बयान
- 327. मजिस्ट्रेट की पहचान रिपोर्ट
- 328. टकसाल के अधिकारियों के साक्ष्य
- 329. कुछ सरकारी वैज्ञानिक विशेषज्ञों की रिपोर्ट
- 330. कुछ दस्तावेजों का कोई औपचारिक प्रमाण नहीं
- 331. लोक सेवकों के आचरण के प्रमाण में शपथ पत्र
- 332. शपथपत्र पर औपचारिक चरित्र का साक्ष्य
- 333. प्राधिकारी जिनके समक्ष शपथपत्र पर शपथ ली जा सकती है
- 334. पिछली सजा या बरी होना कैसे साबित हुआ
- 335. अभियुक्त की अनुपस्थिति में साक्ष्य का रिकॉर्ड
- 336. कुछ मामलों में लोक सेवकों, विशेषज्ञों, पुलिस अधिकारियों के साक्ष्य