BNSS धारा 312: साक्ष्य के रिकॉर्ड की भाषा

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 · अध्याय 25: पूछताछ और परीक्षण में साक्ष्य

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312. प्रत्येक मामले में जहां धारा 310 या धारा 311 के तहत साक्ष्य हटा लिया जाता है,—
(ए) यदि गवाह न्यायालय की भाषा में साक्ष्य देता है, तो उसे उसी भाषा में लिया जाएगा;
(बी) यदि वह किसी अन्य भाषा में साक्ष्य देता है, तो यदि व्यवहार्य हो, तो उसे उस भाषा में लिखा जा सकता है, और यदि ऐसा करना व्यावहारिक नहीं है, तो न्यायालय की भाषा में साक्ष्य का सही अनुवाद तैयार किया जाएगा। जैसे-जैसे गवाह की जांच आगे बढ़ती है, मजिस्ट्रेट या पीठासीन न्यायाधीश द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं, और यह रिकॉर्ड का हिस्सा बनेगा;
(सी) जहां खंड (बी) के तहत साक्ष्य न्यायालय की भाषा के अलावा किसी अन्य भाषा में लिखा जाता है, वहां न्यायालय की भाषा में उसका सही अनुवाद मजिस्ट्रेट या पीठासीन न्यायाधीश द्वारा हस्ताक्षरित यथाशीघ्र तैयार किया जाएगा, और रिकॉर्ड का हिस्सा बनेगा:
बशर्ते कि जब खंड (बी) के तहत साक्ष्य अंग्रेजी में लिया जाता है और किसी भी पक्ष द्वारा न्यायालय की भाषा में उसके अनुवाद की आवश्यकता नहीं होती है, तो न्यायालय ऐसे अनुवाद से छूट दे सकता है।

यह संदर्भ के लिए अधिनियम का पाठ है, 1 जुलाई 2024 तक अद्यतन। यह कानूनी सलाह नहीं है; प्रामाणिक पाठ के लिए आधिकारिक राजपत्र देखें।

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