BNSS धारा 330: कुछ दस्तावेजों का कोई औपचारिक प्रमाण नहीं
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 · अध्याय 25: पूछताछ और परीक्षण में साक्ष्य
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330. (1) जहां अभियोजन या अभियुक्त द्वारा किसी भी न्यायालय के समक्ष कोई दस्तावेज़ दायर किया जाता है, ऐसे प्रत्येक दस्तावेज़ का विवरण एक सूची में शामिल किया जाएगा और अभियोजन या अभियुक्त या अभियोजन पक्ष के वकील या अभियुक्त, यदि कोई हो , ऐसे दस्तावेज़ों की आपूर्ति के तुरंत बाद और ऐसी आपूर्ति के तीस दिनों के बाद किसी भी मामले में प्रत्येक दस्तावेज़ की वास्तविकता को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए कहा जाएगा:
बशर्ते कि न्यायालय, अपने विवेक से, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के साथ समय सीमा में छूट दे सकता है:
बशर्ते कि किसी भी विशेषज्ञ को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के लिए नहीं बुलाया जाएगा जब तक कि ऐसे विशेषज्ञ की रिपोर्ट पर मुकदमे के किसी भी पक्ष द्वारा विवाद न किया जाए।
(2) दस्तावेजों की सूची ऐसे प्रारूप में होगी जैसा राज्य सरकार, नियमों द्वारा प्रदान कर सकती है।
(3) जहां किसी दस्तावेज़ की वास्तविकता विवादित नहीं है, ऐसे दस्तावेज़ को इस संहिता के तहत किसी भी जांच, परीक्षण या अन्य कार्यवाही में उस व्यक्ति के हस्ताक्षर के सबूत के बिना पढ़ा जा सकता है जिसके द्वारा उस पर हस्ताक्षर किया जाना है:
बशर्ते कि न्यायालय, अपने विवेक से, ऐसे हस्ताक्षर को साबित करने की मांग कर सकता है।
यह संदर्भ के लिए अधिनियम का पाठ है, 1 जुलाई 2024 तक अद्यतन। यह कानूनी सलाह नहीं है; प्रामाणिक पाठ के लिए आधिकारिक राजपत्र देखें।
इस अध्याय की अन्य धाराएँ
- 307. न्यायालयों की भाषा
- 308. साक्ष्य आरोपी की उपस्थिति में लिया जाएगा
- 309. समन-मामलों और पूछताछ में रिकॉर्ड
- 310. वारंट-मामलों में रिकॉर्ड
- 311. सत्र न्यायालय के समक्ष मुकदमे में रिकॉर्ड
- 312. साक्ष्य के रिकॉर्ड की भाषा
- 313. पूरा होने पर ऐसे साक्ष्य के संबंध में प्रक्रिया
- 314. अभियुक्त या उसके वकील को साक्ष्य की व्याख्या
- 315. गवाह के आचरण के संबंध में टिप्पणियाँ
- 316. आरोपी से पूछताछ का रिकॉर्ड
- 317. दुभाषिया सत्यपूर्वक व्याख्या करने के लिए बाध्य होगा
- 318. उच्च न्यायालय में रिकॉर्ड
- 319. जब गवाह की उपस्थिति को समाप्त किया जा सकता है और कमीशन जारी किया जा सकता है
- 320. कमीशन किसे जारी किया जाए
- 321. कमीशन का निष्पादन
- 322. पक्ष गवाहों से पूछताछ कर सकते हैं
- 323. कमीशन की वापसी
- 324. कार्यवाही का स्थगन
- 325. विदेशी कमीशन का निष्पादन
- 326. चिकित्सीय गवाह का बयान
- 327. मजिस्ट्रेट की पहचान रिपोर्ट
- 328. टकसाल के अधिकारियों के साक्ष्य
- 329. कुछ सरकारी वैज्ञानिक विशेषज्ञों की रिपोर्ट
- 331. लोक सेवकों के आचरण के प्रमाण में शपथ पत्र
- 332. शपथपत्र पर औपचारिक चरित्र का साक्ष्य
- 333. प्राधिकारी जिनके समक्ष शपथपत्र पर शपथ ली जा सकती है
- 334. पिछली सजा या बरी होना कैसे साबित हुआ
- 335. अभियुक्त की अनुपस्थिति में साक्ष्य का रिकॉर्ड
- 336. कुछ मामलों में लोक सेवकों, विशेषज्ञों, पुलिस अधिकारियों के साक्ष्य