BNSS धारा 314: अभियुक्त या उसके वकील को साक्ष्य की व्याख्या

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 · अध्याय 25: पूछताछ और परीक्षण में साक्ष्य

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314. (1) जब भी कोई साक्ष्य किसी ऐसी भाषा में दिया जाता है जिसे अभियुक्त नहीं समझता है, और वह व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होता है, तो खुले न्यायालय में उसकी व्याख्या उसके द्वारा समझी जाने वाली भाषा में की जाएगी।
(2) यदि वह एक वकील द्वारा पेश होता है और साक्ष्य न्यायालय की भाषा के अलावा किसी अन्य भाषा में दिया जाता है, और वकील द्वारा नहीं समझा जाता है, तो ऐसे वकील को उस भाषा में इसका अर्थ दिया जाएगा।
(3) जब दस्तावेजों को औपचारिक सबूत के उद्देश्य से रखा जाता है, तो यह न्यायालय के विवेक पर निर्भर होगा कि वह उसकी जितनी आवश्यक हो उतनी व्याख्या करे।

यह संदर्भ के लिए अधिनियम का पाठ है, 1 जुलाई 2024 तक अद्यतन। यह कानूनी सलाह नहीं है; प्रामाणिक पाठ के लिए आधिकारिक राजपत्र देखें।

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