BNSS धारा 58: गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को चौबीस घंटे से अधिक हिरासत में नहीं रखा जाएगा

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 · अध्याय 5: व्यक्तियों की गिरफ्तारी

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58. कोई भी पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार किए गए किसी व्यक्ति को मामले की सभी परिस्थितियों में उचित अवधि से अधिक समय तक हिरासत में नहीं रखेगा, और धारा 187 के तहत मजिस्ट्रेट के विशेष आदेश के अभाव में ऐसी अवधि से अधिक नहीं होगी। गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट की अदालत तक यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर चौबीस घंटे, चाहे क्षेत्राधिकार हो या नहीं।

यह संदर्भ के लिए अधिनियम का पाठ है, 1 जुलाई 2024 तक अद्यतन। यह कानूनी सलाह नहीं है; प्रामाणिक पाठ के लिए आधिकारिक राजपत्र देखें।

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