BNSS धारा 49: गिरफ्तार व्यक्ति की तलाशी

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 · अध्याय 5: व्यक्तियों की गिरफ्तारी

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49. (1) जब भी,—
(i) किसी व्यक्ति को पुलिस अधिकारी द्वारा ऐसे वारंट के तहत गिरफ्तार किया जाता है जिसमें जमानत लेने का प्रावधान नहीं है, या ऐसे वारंट के तहत गिरफ्तार किया जाता है जो जमानत लेने का प्रावधान करता है लेकिन गिरफ्तार किया गया व्यक्ति जमानत नहीं दे सकता है; और
(ii) किसी व्यक्ति को बिना वारंट के, या किसी निजी व्यक्ति द्वारा वारंट के तहत गिरफ्तार किया जाता है, और कानूनी तौर पर उसे जमानत के लिए स्वीकार नहीं किया जा सकता है, या गिरफ्तारी करने वाला अधिकारी जमानत देने में असमर्थ है, या जब गिरफ्तारी एक निजी व्यक्ति द्वारा की जाती है जिस पुलिस अधिकारी को वह गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को सौंपता है, वह ऐसे व्यक्ति की तलाशी ले सकता है, और उसके पास पाए गए आवश्यक पहनने-पहनने के अलावा सभी वस्तुओं को सुरक्षित हिरासत में रख सकता है और जहां गिरफ्तार व्यक्ति से कोई वस्तु जब्त की जाती है, वहां एक रसीद दिखाई जाएगी पुलिस अधिकारी द्वारा कब्जे में ली गई वस्तुएं ऐसे व्यक्ति को दे दी जाएंगी।
(2) जब भी किसी महिला की तलाशी कराना आवश्यक हो तो शालीनता का पूरा ध्यान रखते हुए किसी अन्य महिला से तलाशी ली जाएगी।

यह संदर्भ के लिए अधिनियम का पाठ है, 1 जुलाई 2024 तक अद्यतन। यह कानूनी सलाह नहीं है; प्रामाणिक पाठ के लिए आधिकारिक राजपत्र देखें।

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