BNSS धारा 55: प्रक्रिया जब पुलिस अधिकारी अधीनस्थ को बिना वारंट के गिरफ्तारी के लिए नियुक्त करता है

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 · अध्याय 5: व्यक्तियों की गिरफ्तारी

अन्य भाषाओं में भी: English

55. (1) जब किसी पुलिस स्टेशन का कोई प्रभारी अधिकारी या अध्याय XIII के तहत जांच करने वाला कोई पुलिस अधिकारी अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी से बिना वारंट के (उसकी उपस्थिति के अलावा) किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की मांग करता है, जिसे कानूनी तौर पर बिना गिरफ्तार किया जा सकता है एक वारंट, वह गिरफ्तारी करने के लिए आवश्यक अधिकारी को लिखित रूप में एक आदेश देगा, जिसमें गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति और अपराध या अन्य कारण जिसके लिए गिरफ्तारी की जानी है, को निर्दिष्ट किया जाएगा और ऐसा आवश्यक अधिकारी गिरफ्तारी करने से पहले करेगा। , गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति को आदेश के सार के बारे में सूचित करें और, यदि ऐसे व्यक्ति द्वारा आवश्यक हो, तो उसे आदेश दिखाएगा।
(2) उपधारा (1) की कोई भी बात धारा 35 के तहत किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति को प्रभावित नहीं करेगी।

यह संदर्भ के लिए अधिनियम का पाठ है, 1 जुलाई 2024 तक अद्यतन। यह कानूनी सलाह नहीं है; प्रामाणिक पाठ के लिए आधिकारिक राजपत्र देखें।

इस अध्याय की अन्य धाराएँ