BNSS धारा 52: चिकित्सक द्वारा बलात्कार के आरोपी व्यक्ति की जांच

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 · अध्याय 5: व्यक्तियों की गिरफ्तारी

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52. (1) जब किसी व्यक्ति को बलात्कार का अपराध करने या बलात्कार करने का प्रयास करने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है और यह विश्वास करने के लिए उचित आधार हैं कि उसके व्यक्ति की जांच से ऐसे अपराध के घटित होने का सबूत मिलेगा, तो यह सरकार द्वारा या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा संचालित अस्पताल में कार्यरत एक पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी के लिए और ऐसे चिकित्सक की अनुपस्थिति में उस स्थान से सोलह किलोमीटर के दायरे में किसी अन्य पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी के लिए वैध होगा। व्यवसायी, किसी भी पुलिस अधिकारी के अनुरोध पर कार्य कर रहा है, और किसी भी व्यक्ति के लिए उसकी सहायता और उसके निर्देशन में सद्भावनापूर्वक कार्य कर रहा है, गिरफ्तार व्यक्ति की ऐसी जांच करेगा और उस उद्देश्य के लिए उचित रूप से आवश्यक बल का उपयोग करेगा।< br>
(2) ऐसी परीक्षा आयोजित करने वाला पंजीकृत चिकित्सक, बिना किसी देरी के, ऐसे व्यक्ति की जांच करेगा और निम्नलिखित विवरण देते हुए उसकी परीक्षा की रिपोर्ट तैयार करेगा, अर्थात्:-
(i) अभियुक्त और उस व्यक्ति का नाम और पता जिसके द्वारा उसे लाया गया था;
(ii) आरोपी की उम्र;
(iii) आरोपी के शरीर पर चोट के निशान, यदि कोई हो;
(iv) डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए आरोपी के शरीर से ली गई सामग्री का विवरण; और
(v) उचित विवरण में अन्य सामग्री विवरण।
(3) रिपोर्ट में प्रत्येक निष्कर्ष के सटीक कारण बताए जाएंगे।
(4) परीक्षा शुरू होने और खत्म होने का सही समय भी रिपोर्ट में नोट किया जाएगा।
(5) पंजीकृत चिकित्सक, बिना किसी देरी के, जांच अधिकारी को रिपोर्ट अग्रेषित करेगा, जो इसे उप-धारा (ए) के खंड (ए) में निर्दिष्ट दस्तावेजों के हिस्से के रूप में धारा 193 में निर्दिष्ट मजिस्ट्रेट को अग्रेषित करेगा। 6) उस अनुभाग का.

यह संदर्भ के लिए अधिनियम का पाठ है, 1 जुलाई 2024 तक अद्यतन। यह कानूनी सलाह नहीं है; प्रामाणिक पाठ के लिए आधिकारिक राजपत्र देखें।

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