BNSS धारा 47: गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार और जमानत के अधिकार के बारे में सूचित किया जाना चाहिए
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 · अध्याय 5: व्यक्तियों की गिरफ्तारी
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47. (1) बिना वारंट के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने वाला प्रत्येक पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति तुरंत उसे उस अपराध की पूरी जानकारी देगा जिसके लिए उसे गिरफ्तार किया गया है या ऐसी गिरफ्तारी के लिए अन्य आधार।
(2) जहां कोई पुलिस अधिकारी गैर-जमानती अपराध के आरोपी व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार करता है, तो वह गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को सूचित करेगा कि वह जमानत पर रिहा होने का हकदार है और वह अपनी ओर से जमानत की व्यवस्था कर सकता है।
यह संदर्भ के लिए अधिनियम का पाठ है, 1 जुलाई 2024 तक अद्यतन। यह कानूनी सलाह नहीं है; प्रामाणिक पाठ के लिए आधिकारिक राजपत्र देखें।
इस अध्याय की अन्य धाराएँ
- 35. जब पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है
- 36. गिरफ्तारी की प्रक्रिया और गिरफ्तारी करने वाले अधिकारी के कर्तव्य
- 37. नामित पुलिस अधिकारी
- 38. गिरफ्तार व्यक्ति को पूछताछ के दौरान अपनी पसंद के वकील से मिलने का अधिकार
- 39. नाम और निवास बताने से इनकार करने पर गिरफ्तारी
- 40. निजी व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी और ऐसी गिरफ्तारी पर प्रक्रिया
- 41. मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी
- 42. सशस्त्र बलों के सदस्यों को गिरफ्तारी से सुरक्षा
- 43. गिरफ्तारी कैसे की गई
- 44. गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति द्वारा दर्ज किए गए स्थान की तलाशी
- 45. अन्य न्यायक्षेत्रों में अपराधियों का पीछा करना
- 46. कोई अनावश्यक रोक नहीं
- 48. गिरफ्तारी करने वाले व्यक्ति का दायित्व, गिरफ्तारी आदि के बारे में रिश्तेदार या दोस्त को सूचित करना
- 49. गिरफ्तार व्यक्ति की तलाशी
- 50. आक्रामक हथियारों को जब्त करने की शक्ति
- 51. पुलिस अधिकारी के अनुरोध पर चिकित्सक द्वारा आरोपी की जांच
- 52. चिकित्सक द्वारा बलात्कार के आरोपी व्यक्ति की जांच
- 53. चिकित्सा अधिकारी द्वारा गिरफ्तार व्यक्ति की जांच
- 54. गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान
- 55. प्रक्रिया जब पुलिस अधिकारी अधीनस्थ को बिना वारंट के गिरफ्तारी के लिए नियुक्त करता है
- 56. गिरफ्तार व्यक्ति का स्वास्थ्य और सुरक्षा
- 57. गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को मजिस्ट्रेट या पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी के समक्ष ले जाया जाएगा
- 58. गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को चौबीस घंटे से अधिक हिरासत में नहीं रखा जाएगा
- 59. पुलिस आशंकाओं की रिपोर्ट करेगी
- 60. पकड़े गए व्यक्ति को छुट्टी देना
- 61. भागने पर, पीछा करने और दोबारा पकड़ने की शक्ति
- 62. गिरफ्तारी सख्ती से संहिता के अनुसार की जाएगी