BNSS धारा 48: गिरफ्तारी करने वाले व्यक्ति का दायित्व, गिरफ्तारी आदि के बारे में रिश्तेदार या दोस्त को सूचित करना

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 · अध्याय 5: व्यक्तियों की गिरफ्तारी

अन्य भाषाओं में भी: English

48. (1) इस संहिता के तहत कोई भी गिरफ्तारी करने वाला प्रत्येक पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति तुरंत ऐसी गिरफ्तारी और उस स्थान के बारे में जानकारी देगा जहां गिरफ्तार व्यक्ति को उसके किसी रिश्तेदार, दोस्त या ऐसे अन्य व्यक्तियों को दिया जा सकता है या बताया जा सके। ऐसी जानकारी देने के उद्देश्य से गिरफ्तार व्यक्ति द्वारा और जिले में नामित पुलिस अधिकारी को भी नामित किया गया है।
(2) पुलिस अधिकारी गिरफ्तार व्यक्ति को पुलिस स्टेशन लाते ही उपधारा (1) के तहत उसके अधिकारों के बारे में सूचित करेगा।
(3) इस तथ्य की प्रविष्टि किसे ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी के बारे में सूचित किया गया है, पुलिस स्टेशन में रखी जाने वाली एक पुस्तक में ऐसे प्रारूप में की जाएगी जैसा कि राज्य सरकार, नियमों द्वारा प्रदान कर सकती है।
(4) जिस मजिस्ट्रेट के समक्ष ऐसे गिरफ्तार व्यक्ति को पेश किया जाएगा, उसका यह कर्तव्य होगा कि वह स्वयं को संतुष्ट करे कि ऐसे गिरफ्तार व्यक्ति के संबंध में उपधारा (2) और उपधारा (3) की आवश्यकताओं का अनुपालन किया गया है।

यह संदर्भ के लिए अधिनियम का पाठ है, 1 जुलाई 2024 तक अद्यतन। यह कानूनी सलाह नहीं है; प्रामाणिक पाठ के लिए आधिकारिक राजपत्र देखें।

इस अध्याय की अन्य धाराएँ