BNSS धारा 57: गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को मजिस्ट्रेट या पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी के समक्ष ले जाया जाएगा

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 · अध्याय 5: व्यक्तियों की गिरफ्तारी

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57. बिना वारंट के गिरफ्तारी करने वाला एक पुलिस अधिकारी, अनावश्यक देरी के बिना और जमानत के प्रावधानों के अधीन, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को मामले में अधिकार क्षेत्र वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष, या पुलिस के प्रभारी अधिकारी के समक्ष ले जाएगा या भेज देगा। स्टेशन।

यह संदर्भ के लिए अधिनियम का पाठ है, 1 जुलाई 2024 तक अद्यतन। यह कानूनी सलाह नहीं है; प्रामाणिक पाठ के लिए आधिकारिक राजपत्र देखें।

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