BNSS धारा 42: सशस्त्र बलों के सदस्यों को गिरफ्तारी से सुरक्षा

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 · अध्याय 5: व्यक्तियों की गिरफ्तारी

अन्य भाषाओं में भी: English

42. (1) धारा 35 और धारा 39 से 41 (दोनों सम्मिलित) में निहित किसी भी बात के बावजूद, संघ के सशस्त्र बलों के किसी भी सदस्य को उसके आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए किसी भी काम या किए जाने के लिए गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। केंद्र सरकार की सहमति प्राप्त करने के बाद ही।
(2) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, निर्देश दे सकती है कि उप-धारा (1) के प्रावधान सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के लिए लगाए गए बल के सदस्यों के ऐसे वर्ग या श्रेणी पर लागू होंगे जैसा कि उसमें निर्दिष्ट किया जा सकता है, जहां भी वे सेवारत हो सकता है, और उसके बाद उस उप-धारा के प्रावधान इस तरह लागू होंगे जैसे कि उसमें होने वाली अभिव्यक्ति "केंद्र सरकार" के लिए, अभिव्यक्ति "राज्य सरकार" प्रतिस्थापित की गई हो।

यह संदर्भ के लिए अधिनियम का पाठ है, 1 जुलाई 2024 तक अद्यतन। यह कानूनी सलाह नहीं है; प्रामाणिक पाठ के लिए आधिकारिक राजपत्र देखें।

इस अध्याय की अन्य धाराएँ