BNSS धारा 42: सशस्त्र बलों के सदस्यों को गिरफ्तारी से सुरक्षा
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 · अध्याय 5: व्यक्तियों की गिरफ्तारी
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42. (1) धारा 35 और धारा 39 से 41 (दोनों सम्मिलित) में निहित किसी भी बात के बावजूद, संघ के सशस्त्र बलों के किसी भी सदस्य को उसके आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए किसी भी काम या किए जाने के लिए गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। केंद्र सरकार की सहमति प्राप्त करने के बाद ही।
(2) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, निर्देश दे सकती है कि उप-धारा (1) के प्रावधान सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के लिए लगाए गए बल के सदस्यों के ऐसे वर्ग या श्रेणी पर लागू होंगे जैसा कि उसमें निर्दिष्ट किया जा सकता है, जहां भी वे सेवारत हो सकता है, और उसके बाद उस उप-धारा के प्रावधान इस तरह लागू होंगे जैसे कि उसमें होने वाली अभिव्यक्ति "केंद्र सरकार" के लिए, अभिव्यक्ति "राज्य सरकार" प्रतिस्थापित की गई हो।
यह संदर्भ के लिए अधिनियम का पाठ है, 1 जुलाई 2024 तक अद्यतन। यह कानूनी सलाह नहीं है; प्रामाणिक पाठ के लिए आधिकारिक राजपत्र देखें।
इस अध्याय की अन्य धाराएँ
- 35. जब पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है
- 36. गिरफ्तारी की प्रक्रिया और गिरफ्तारी करने वाले अधिकारी के कर्तव्य
- 37. नामित पुलिस अधिकारी
- 38. गिरफ्तार व्यक्ति को पूछताछ के दौरान अपनी पसंद के वकील से मिलने का अधिकार
- 39. नाम और निवास बताने से इनकार करने पर गिरफ्तारी
- 40. निजी व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी और ऐसी गिरफ्तारी पर प्रक्रिया
- 41. मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी
- 43. गिरफ्तारी कैसे की गई
- 44. गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति द्वारा दर्ज किए गए स्थान की तलाशी
- 45. अन्य न्यायक्षेत्रों में अपराधियों का पीछा करना
- 46. कोई अनावश्यक रोक नहीं
- 47. गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार और जमानत के अधिकार के बारे में सूचित किया जाना चाहिए
- 48. गिरफ्तारी करने वाले व्यक्ति का दायित्व, गिरफ्तारी आदि के बारे में रिश्तेदार या दोस्त को सूचित करना
- 49. गिरफ्तार व्यक्ति की तलाशी
- 50. आक्रामक हथियारों को जब्त करने की शक्ति
- 51. पुलिस अधिकारी के अनुरोध पर चिकित्सक द्वारा आरोपी की जांच
- 52. चिकित्सक द्वारा बलात्कार के आरोपी व्यक्ति की जांच
- 53. चिकित्सा अधिकारी द्वारा गिरफ्तार व्यक्ति की जांच
- 54. गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान
- 55. प्रक्रिया जब पुलिस अधिकारी अधीनस्थ को बिना वारंट के गिरफ्तारी के लिए नियुक्त करता है
- 56. गिरफ्तार व्यक्ति का स्वास्थ्य और सुरक्षा
- 57. गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को मजिस्ट्रेट या पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी के समक्ष ले जाया जाएगा
- 58. गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को चौबीस घंटे से अधिक हिरासत में नहीं रखा जाएगा
- 59. पुलिस आशंकाओं की रिपोर्ट करेगी
- 60. पकड़े गए व्यक्ति को छुट्टी देना
- 61. भागने पर, पीछा करने और दोबारा पकड़ने की शक्ति
- 62. गिरफ्तारी सख्ती से संहिता के अनुसार की जाएगी