BNSS धारा 39: नाम और निवास बताने से इनकार करने पर गिरफ्तारी

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 · अध्याय 5: व्यक्तियों की गिरफ्तारी

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39. (1) जब कोई व्यक्ति, जिसने किसी पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में, गैर-संज्ञेय अपराध किया है या करने का आरोप लगाया गया है, ऐसे अधिकारी की मांग पर अपना नाम और निवास बताने से इंकार कर देता है या कोई नाम या निवास बताता है जो ऐसे अधिकारी के पास झूठा विश्वास करने का कारण है, तो उसे ऐसे अधिकारी द्वारा गिरफ्तार किया जा सकता है ताकि उसका नाम या निवास सुनिश्चित किया जा सके।
(2) जब ऐसे व्यक्ति का असली नाम और निवास सुनिश्चित हो जाता है, तो उसे आवश्यकता पड़ने पर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने के लिए बांड या जमानत बांड पर रिहा कर दिया जाएगा:
बशर्ते कि यदि ऐसा व्यक्ति भारत में निवासी नहीं है, तो जमानत बांड भारत में निवासी किसी जमानतदार या ज़मानतकर्ता द्वारा सुरक्षित किया जाएगा।
(3) यदि गिरफ्तारी के समय से चौबीस घंटे के भीतर ऐसे व्यक्ति का सही नाम और निवास सुनिश्चित नहीं किया जाता है या यदि वह बांड या जमानत बांड निष्पादित करने में विफल रहता है, या, यदि आवश्यक हो, तो पर्याप्त ज़मानत प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो उसे तुरंत अधिकार क्षेत्र वाले निकटतम मजिस्ट्रेट को भेजा जाए।

यह संदर्भ के लिए अधिनियम का पाठ है, 1 जुलाई 2024 तक अद्यतन। यह कानूनी सलाह नहीं है; प्रामाणिक पाठ के लिए आधिकारिक राजपत्र देखें।

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