BNSS धारा 53: चिकित्सा अधिकारी द्वारा गिरफ्तार व्यक्ति की जांच

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 · अध्याय 5: व्यक्तियों की गिरफ्तारी

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53. (1) जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, तो उसकी जांच केंद्र सरकार या राज्य सरकार की सेवा में एक चिकित्सा अधिकारी द्वारा की जाएगी, और यदि चिकित्सा अधिकारी उपलब्ध नहीं है, तो गिरफ्तारी के तुरंत बाद एक पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा जांच की जाएगी। बनाया गया है:
बशर्ते कि यदि चिकित्सा अधिकारी या पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी की राय है कि ऐसे व्यक्ति की एक और जांच आवश्यक है, तो वह ऐसा कर सकता है:
बशर्ते कि जहां गिरफ्तार व्यक्ति महिला है, वहां शरीर की जांच केवल महिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा या उसकी देखरेख में की जाएगी, और यदि महिला चिकित्सा अधिकारी उपलब्ध नहीं है, तो महिला पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा की जाएगी।< br>
(2) गिरफ्तार व्यक्ति की जांच करने वाला चिकित्सा अधिकारी या एक पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी ऐसी जांच का रिकॉर्ड तैयार करेगा, जिसमें गिरफ्तार किए गए व्यक्ति पर किसी भी चोट या हिंसा के निशान का उल्लेख होगा, और अनुमानित समय जब ऐसी चोटें या निशान लगाए गए होंगे। .
(3) जहां उप-धारा (1) के तहत एक परीक्षा की जाती है, ऐसी परीक्षा की रिपोर्ट की एक प्रति चिकित्सा अधिकारी या पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी, जैसा भी मामला हो, गिरफ्तार व्यक्ति या नामांकित व्यक्ति को दी जाएगी। ऐसे गिरफ्तार व्यक्ति द्वारा.

यह संदर्भ के लिए अधिनियम का पाठ है, 1 जुलाई 2024 तक अद्यतन। यह कानूनी सलाह नहीं है; प्रामाणिक पाठ के लिए आधिकारिक राजपत्र देखें।

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