BNSS धारा 349: किसी व्यक्ति को हस्ताक्षर या लिखावट आदि का नमूना देने का आदेश देने की मजिस्ट्रेट की शक्ति

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 · अध्याय 26: पूछताछ और परीक्षण के संबंध में सामान्य प्रावधान

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349. यदि प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट इस बात से संतुष्ट है कि, इस संहिता के तहत किसी भी जांच या कार्यवाही के प्रयोजनों के लिए, आरोपी व्यक्ति सहित किसी भी व्यक्ति को नमूना हस्ताक्षर या उंगली के निशान या लिखावट या आवाज का नमूना देने का निर्देश देना समीचीन है। , वह उस आशय का आदेश दे सकता है और उस स्थिति में जिस व्यक्ति से आदेश संबंधित है उसे ऐसे आदेश में निर्दिष्ट समय और स्थान पर उपस्थित होना होगा या अपने हस्ताक्षर या उंगली के निशान या लिखावट या आवाज का नमूना देना होगा:
बशर्ते कि इस धारा के तहत कोई आदेश तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि व्यक्ति को ऐसी जांच या कार्यवाही के संबंध में किसी समय गिरफ्तार नहीं किया गया हो:
बशर्ते कि मजिस्ट्रेट, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से, किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किए बिना ऐसा नमूना या सैंपल देने का आदेश दे सकता है।

यह संदर्भ के लिए अधिनियम का पाठ है, 1 जुलाई 2024 तक अद्यतन। यह कानूनी सलाह नहीं है; प्रामाणिक पाठ के लिए आधिकारिक राजपत्र देखें।

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