BNSS धारा 339: अभियोजन चलाने की अनुमति

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 · अध्याय 26: पूछताछ और परीक्षण के संबंध में सामान्य प्रावधान

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339. (1) किसी मामले की जांच या सुनवाई करने वाला कोई भी मजिस्ट्रेट इंस्पेक्टर रैंक से नीचे के पुलिस अधिकारी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अभियोजन चलाने की अनुमति दे सकता है; लेकिन महाधिवक्ता या सरकारी वकील या लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक के अलावा कोई भी व्यक्ति ऐसी अनुमति के बिना ऐसा करने का हकदार नहीं होगा:
बशर्ते कि किसी भी पुलिस अधिकारी को अभियोजन चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी यदि उसने उस अपराध की जांच में भाग लिया है जिसके संबंध में आरोपी पर मुकदमा चलाया जा रहा है।
(2) अभियोजन चलाने वाला कोई भी व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से या किसी वकील के माध्यम से ऐसा कर सकता है।

यह संदर्भ के लिए अधिनियम का पाठ है, 1 जुलाई 2024 तक अद्यतन। यह कानूनी सलाह नहीं है; प्रामाणिक पाठ के लिए आधिकारिक राजपत्र देखें।

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