BNSS धारा 195: व्यक्तियों को बुलाने की शक्ति

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 · अध्याय 13: पुलिस को जानकारी और जांच करने की उनकी शक्तियां

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195. (1) धारा 194 के तहत कार्यवाही करने वाला एक पुलिस अधिकारी, लिखित आदेश द्वारा, उक्त जांच के प्रयोजन के लिए दो या दो से अधिक व्यक्तियों को बुला सकता है, और किसी अन्य व्यक्ति को जो मामले के तथ्यों से परिचित प्रतीत होता है और इस प्रकार बुलाया गया प्रत्येक व्यक्ति उपस्थित होने और उन प्रश्नों के अलावा सभी प्रश्नों का सही उत्तर देने के लिए बाध्य होगा जिनके उत्तर में उस पर आपराधिक आरोप या जुर्माना या ज़ब्ती करने की प्रवृत्ति हो सकती है:
बशर्ते कि पन्द्रह वर्ष से कम आयु या साठ वर्ष से अधिक आयु के किसी भी पुरुष या महिला या मानसिक या शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति या गंभीर बीमारी वाले व्यक्ति को उस स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान पर उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होगी जहां ऐसा व्यक्ति रहता है। , जब तक कि ऐसा व्यक्ति पुलिस स्टेशन या ऐसे पुलिस स्टेशन की सीमा के भीतर किसी अन्य स्थान पर उपस्थित होने और जवाब देने के लिए इच्छुक न हो।
(2) यदि तथ्य किसी संज्ञेय अपराध का खुलासा नहीं करते हैं जिस पर धारा 190 लागू होती है, तो ऐसे व्यक्तियों को पुलिस अधिकारी द्वारा मजिस्ट्रेट की अदालत में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होगी।

यह संदर्भ के लिए अधिनियम का पाठ है, 1 जुलाई 2024 तक अद्यतन। यह कानूनी सलाह नहीं है; प्रामाणिक पाठ के लिए आधिकारिक राजपत्र देखें।

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