BNSS धारा 195: व्यक्तियों को बुलाने की शक्ति
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 · अध्याय 13: पुलिस को जानकारी और जांच करने की उनकी शक्तियां
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195. (1) धारा 194 के तहत कार्यवाही करने वाला एक पुलिस अधिकारी, लिखित आदेश द्वारा, उक्त जांच के प्रयोजन के लिए दो या दो से अधिक व्यक्तियों को बुला सकता है, और किसी अन्य व्यक्ति को जो मामले के तथ्यों से परिचित प्रतीत होता है और इस प्रकार बुलाया गया प्रत्येक व्यक्ति उपस्थित होने और उन प्रश्नों के अलावा सभी प्रश्नों का सही उत्तर देने के लिए बाध्य होगा जिनके उत्तर में उस पर आपराधिक आरोप या जुर्माना या ज़ब्ती करने की प्रवृत्ति हो सकती है:
बशर्ते कि पन्द्रह वर्ष से कम आयु या साठ वर्ष से अधिक आयु के किसी भी पुरुष या महिला या मानसिक या शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति या गंभीर बीमारी वाले व्यक्ति को उस स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान पर उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होगी जहां ऐसा व्यक्ति रहता है। , जब तक कि ऐसा व्यक्ति पुलिस स्टेशन या ऐसे पुलिस स्टेशन की सीमा के भीतर किसी अन्य स्थान पर उपस्थित होने और जवाब देने के लिए इच्छुक न हो।
(2) यदि तथ्य किसी संज्ञेय अपराध का खुलासा नहीं करते हैं जिस पर धारा 190 लागू होती है, तो ऐसे व्यक्तियों को पुलिस अधिकारी द्वारा मजिस्ट्रेट की अदालत में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होगी।
यह संदर्भ के लिए अधिनियम का पाठ है, 1 जुलाई 2024 तक अद्यतन। यह कानूनी सलाह नहीं है; प्रामाणिक पाठ के लिए आधिकारिक राजपत्र देखें।
इस अध्याय की अन्य धाराएँ
- 173. संज्ञेय मामलों में जानकारी
- 174. गैर-संज्ञेय मामलों की जानकारी और ऐसे मामलों की जांच
- 175. पुलिस अधिकारी को संज्ञेय मामले की जांच करने की शक्ति
- 176. जांच की प्रक्रिया
- 177. रिपोर्ट कैसे सबमिट की गई
- 178. जांच या प्रारंभिक जांच करने की शक्ति
- 179. गवाहों की उपस्थिति की आवश्यकता के लिए पुलिस अधिकारी की शक्ति
- 180. पुलिस द्वारा गवाहों की जांच
- 181. पुलिस को बयान और उसका उपयोग
- 182. कोई प्रलोभन नहीं दिया जाएगा
- 183. स्वीकारोक्ति और बयानों की रिकॉर्डिंग
- 184. बलात्कार की पीड़िता की मेडिकल जांच
- 185. पुलिस अधिकारी द्वारा तलाशी
- 186. जब पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को सर्च-वारंट जारी करने के लिए किसी अन्य की आवश्यकता हो सकती है
- 187. प्रक्रिया जब जांच चौबीस घंटे में पूरी नहीं की जा सकती
- 188. अधीनस्थ पुलिस अधिकारी द्वारा जांच की रिपोर्ट
- 189. सबूत कम होने पर आरोपी को रिहा करना
- 190. पर्याप्त साक्ष्य होने पर मामले को मजिस्ट्रेट के पास भेजा जाएगा
- 191. शिकायतकर्ता और गवाहों को पुलिस अधिकारी के साथ जाने की आवश्यकता नहीं होगी और उन पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा
- 192. जांच में कार्यवाही की डायरी
- 193. जांच पूरी होने पर पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट
- 194. आत्महत्या आदि पर पुलिस जांच करेगी और रिपोर्ट करेगी
- 196. मौत के कारण की मजिस्ट्रेट द्वारा जांच