BNSS धारा 179: गवाहों की उपस्थिति की आवश्यकता के लिए पुलिस अधिकारी की शक्ति

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 · अध्याय 13: पुलिस को जानकारी और जांच करने की उनकी शक्तियां

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179. (1) इस अध्याय के तहत जांच करने वाला कोई भी पुलिस अधिकारी, लिखित आदेश द्वारा, अपने या किसी निकटवर्ती थाने की सीमा के भीतर किसी भी व्यक्ति की उपस्थिति की मांग कर सकता है, जो दी गई जानकारी से या अन्यथा प्रकट होता है मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित होना; और ऐसा व्यक्ति आवश्यकतानुसार उपस्थित होगा:
बशर्ते कि पन्द्रह वर्ष से कम आयु या साठ वर्ष से अधिक आयु के किसी पुरुष या किसी महिला या मानसिक या शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति या गंभीर बीमारी वाले व्यक्ति को उस स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान पर उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होगी जहां ऐसा व्यक्ति रहता है। रहता है:
बशर्ते कि यदि ऐसा व्यक्ति पुलिस स्टेशन या ऐसे पुलिस स्टेशन की सीमा के भीतर किसी अन्य स्थान पर उपस्थित होने का इच्छुक है, तो ऐसे व्यक्ति को ऐसा करने की अनुमति दी जा सकती है।
(2) राज्य सरकार, इस संबंध में बनाए गए नियमों द्वारा, उप-धारा (1) के तहत अपने निवास स्थान के अलावा किसी भी स्थान पर उपस्थित होने वाले प्रत्येक व्यक्ति के उचित खर्चों के पुलिस अधिकारी द्वारा भुगतान का प्रावधान कर सकती है।

यह संदर्भ के लिए अधिनियम का पाठ है, 1 जुलाई 2024 तक अद्यतन। यह कानूनी सलाह नहीं है; प्रामाणिक पाठ के लिए आधिकारिक राजपत्र देखें।

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