BNSS धारा 177: रिपोर्ट कैसे सबमिट की गई

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 · अध्याय 13: पुलिस को जानकारी और जांच करने की उनकी शक्तियां

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177. (1) धारा 176 के तहत मजिस्ट्रेट को भेजी गई प्रत्येक रिपोर्ट, यदि राज्य सरकार ऐसा निर्देश देती है, पुलिस के ऐसे वरिष्ठ अधिकारी के माध्यम से प्रस्तुत की जाएगी, जिसे राज्य सरकार, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, उस संबंध में नियुक्त करती है।
(2) ऐसा वरिष्ठ अधिकारी पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को ऐसे निर्देश दे सकता है जैसा वह उचित समझे, और ऐसी रिपोर्ट पर ऐसे निर्देश दर्ज करने के बाद, उसे बिना देरी किए मजिस्ट्रेट को भेज देगा।

यह संदर्भ के लिए अधिनियम का पाठ है, 1 जुलाई 2024 तक अद्यतन। यह कानूनी सलाह नहीं है; प्रामाणिक पाठ के लिए आधिकारिक राजपत्र देखें।

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