BNSS धारा 196: मौत के कारण की मजिस्ट्रेट द्वारा जांच

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 · अध्याय 13: पुलिस को जानकारी और जांच करने की उनकी शक्तियां

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196. (1) जब मामला धारा 194 की उपधारा (3) के खंड (i) या खंड (ii) में निर्दिष्ट प्रकृति का हो, तो जांच करने के लिए अधिकृत निकटतम न्यायिक मजिस्ट्रेट, और किसी अन्य मामले में धारा 194 की उपधारा (1) में वर्णित है, इस प्रकार अधिकार प्राप्त कोई भी मजिस्ट्रेट मृत्यु के कारण की जांच पुलिस अधिकारी द्वारा की गई जांच के बजाय या उसके अतिरिक्त कर सकता है; और यदि वह ऐसा करता है, तो उसके पास इसे संचालित करने में वे सभी शक्तियाँ होंगी जो उसके पास किसी अपराध की जाँच करने में होंगी।
(2) कहां,—
(ए) कोई भी व्यक्ति मर जाता है या गायब हो जाता है, या
(बी) किसी महिला पर बलात्कार करने का आरोप लगाया गया है, जबकि ऐसा व्यक्ति या महिला पुलिस की हिरासत में है या मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा अधिकृत किसी अन्य हिरासत में है, इस संहिता के तहत पूछताछ या जांच के अलावा पुलिस द्वारा, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा जांच की जाएगी जिसके स्थानीय क्षेत्राधिकार के भीतर अपराध किया गया है।
(3) ऐसी जांच करने वाला मजिस्ट्रेट उसके संबंध में उसके द्वारा लिए गए साक्ष्य को मामले की परिस्थितियों के अनुसार इसके बाद निर्दिष्ट किसी भी तरीके से रिकॉर्ड करेगा।
(4) जब भी ऐसा मजिस्ट्रेट किसी ऐसे व्यक्ति के शव की जांच करना समीचीन समझता है जिसे पहले ही दफनाया जा चुका है, तो उसकी मौत का कारण पता लगाने के लिए मजिस्ट्रेट शव को विच्छेदित करवा सकता है और उसकी जांच कर सकता है।
(5) जहां इस धारा के तहत जांच होनी है, मजिस्ट्रेट, जहां भी संभव हो, मृतक के रिश्तेदारों को सूचित करेगा जिनके नाम और पते ज्ञात हैं, और उन्हें पूछताछ में उपस्थित रहने की अनुमति देगा।
(6) न्यायिक मजिस्ट्रेट या कार्यकारी मजिस्ट्रेट या उपधारा (2) के तहत जांच या जांच करने वाला पुलिस अधिकारी, किसी व्यक्ति की मृत्यु के चौबीस घंटे के भीतर, शव को उसकी जांच के लिए अग्रेषित करेगा। निकटतम सिविल सर्जन या राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में नियुक्त अन्य योग्य चिकित्सा व्यक्ति को, जब तक कि लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से ऐसा करना संभव न हो।
स्पष्टीकरण.—इस खंड में, अभिव्यक्ति "सापेक्ष" मतलब माता-पिता, बच्चे, भाई, बहन और जीवनसाथी।

यह संदर्भ के लिए अधिनियम का पाठ है, 1 जुलाई 2024 तक अद्यतन। यह कानूनी सलाह नहीं है; प्रामाणिक पाठ के लिए आधिकारिक राजपत्र देखें।

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