BNSS धारा 182: कोई प्रलोभन नहीं दिया जाएगा

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 · अध्याय 13: पुलिस को जानकारी और जांच करने की उनकी शक्तियां

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182. (1) कोई भी पुलिस अधिकारी या प्राधिकारी अन्य व्यक्ति भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा 22 में उल्लिखित किसी भी तरह के प्रलोभन, धमकी या वादे की पेशकश नहीं करेगा या नहीं करेगा, या पेशकश या करवाने का कारण नहीं बनेगा।
(2) लेकिन कोई भी पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति, किसी भी सावधानी से या अन्यथा, किसी भी व्यक्ति को इस अध्याय के तहत किसी भी जांच के दौरान कोई भी बयान देने से नहीं रोकेगा, जिसे वह अपनी स्वतंत्र इच्छा से दे सकता है:
बशर्ते कि इस उपधारा की कोई भी बात धारा 184 की उपधारा (4) के प्रावधानों को प्रभावित नहीं करेगी।

यह संदर्भ के लिए अधिनियम का पाठ है, 1 जुलाई 2024 तक अद्यतन। यह कानूनी सलाह नहीं है; प्रामाणिक पाठ के लिए आधिकारिक राजपत्र देखें।

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