BNSS धारा 191: शिकायतकर्ता और गवाहों को पुलिस अधिकारी के साथ जाने की आवश्यकता नहीं होगी और उन पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 · अध्याय 13: पुलिस को जानकारी और जांच करने की उनकी शक्तियां

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191. किसी भी शिकायतकर्ता या गवाह को किसी भी न्यायालय में जाते समय किसी पुलिस अधिकारी के साथ जाने की आवश्यकता नहीं होगी, या उसे अनावश्यक अवरोध या असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा, या उसे अपने बांड के अलावा अपनी उपस्थिति के लिए कोई सुरक्षा देने की आवश्यकता नहीं होगी:
बशर्ते कि यदि कोई शिकायतकर्ता या गवाह धारा 190 में निर्देशित अनुसार उपस्थित होने या बांड निष्पादित करने से इनकार करता है, तो पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी उसे मजिस्ट्रेट के पास हिरासत में भेज सकता है, जो उसे तब तक हिरासत में रख सकता है जब तक वह ऐसा बांड निष्पादित नहीं करता है, या जब तक मामले की सुनवाई पूरी नहीं हो जाती.

यह संदर्भ के लिए अधिनियम का पाठ है, 1 जुलाई 2024 तक अद्यतन। यह कानूनी सलाह नहीं है; प्रामाणिक पाठ के लिए आधिकारिक राजपत्र देखें।

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