Bबनाका ऐप स्टूडियो

TPA धारा 108: पट्टाकर्त्ता और पट्टेवार के अधिकार और दायित्व

संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 · अध्याय 5: स्थावर संपत्ति के पट्टे

अध्याय मार्गदर्शक पढ़ें और अभ्यास करें →

अन्य भाषाओं में भी: English

108. पट्टाकर्त्ता और पट्टेवार के अधिकार और दायित्व -

तत्प्रतिकूल संविदा या स्थानीय प्रथा न हो तो स्थावर सम्पत्ति का पट्टाकर्त्ता और पट्टेदार एक-दूसरे के विरुद्ध क्रमशः वे अधिकार रखते हैं और उन दायित्वों के अध्यधीन होते हैं जो निम्नलिखित नियमों में या उनमें से ऐसों में जो उस पट्टाकृत सम्पत्ति को लागू हों, वर्णित हैं-

(क) पट्टाकर्ता के अधिकार और दायित्व

(क) सम्पत्ति के आशयित उपयोग के बारे की सम्पत्ति में की किसी तात्विक त्रुटि को जिसे प‌ट्टाकर्ता जानता है और पट्टेदार नहीं जानता और मामूली सावधानी बरत कर भी मालूम नहीं कर सकता, पट्टेदार को प्रकट करने के लिए पट्टाकर्ता आबद्ध है;

(ख) पट्टाकर्ता पट्टेदार की प्रार्थना पर उसे सम्पत्ति पर कब्जा देने के लिए आबद्ध है,

(ग) यह समझा जाएगा कि पट्टेदार से प‌ट्टाकर्त्ता यह संविदा करता है कि यदि पट्टादार पट्टे में आरक्षित भाटक देता रहे और पट्टेदार पर आबद्धकर संविदाओं का पालन करता रहे, तो उस प‌ट्टे द्वारा परिसीमित समय के दौरान वह सम्पत्ति को निर्विघ्न धारण कर सकेगा। ऐसी संविदा का फायदा प‌ट्टेदार के उस हित से उपाबद्ध होगा और उसी के साथ जाएगा, जो उसका पट्टेदार के नाते हो और ऐसे हर व्यक्ति द्वारा प्रवर्तित कराया जा सकेगा जिसमें वह पूर्ण हित या उसका कोई भाग समय-समय पर निहित हो।

(ख) पट्टेदार के अधिकार और दायित्व

(घ) यदि पट्टे के चालू रहने के दौरान सम्पत्ति में कोई अनुवृद्धि होती है तो ऐसी अनुवृद्धि (जलोढ़ सम्बन्धी तत्समय प्रवृत्त विधि के अध्यधीन) पट्टे में समाविष्ट समझी जाएगी;

(ङ) यदि अग्नि, तूफान या बाढ़ से अथवा किसी सेना या भीड़ द्वारा की गयी हिंसा से अथवा अन्य अप्रतिरोध्य बल से सम्पत्ति का कोई तात्विक भाग पूर्णतः नष्ट हो जाए या उन प्रयोजनों के लिए, जिसके लिए वह पट्टे पर दी गयी थी, सारवान् रूप में और स्थायी तौर पर अयोग्य हो जाए तो पट्टा, पट्टेदार के विकल्प पर शून्य होगा:

परन्तु यदि क्षति पट्टेदार के सदोष कार्य या व्यतिक्रम के कारण हो तो वह इस उपबन्ध का फायदा उठाने का हकदार नहीं होगा;

(च) यदि पट्टाकर्ता सूचना के पश्चात् युक्तियुक्त समय के अन्दर सम्पत्ति की ऐसी मरम्मत करना अपेक्षित करे, जिसे करने के लिए वह आबद्ध है, तो पट्टेदार स्वयं उसे करा सकेगा और ऐसी मरम्मत का व्यय भाटक में से व्याज सहित काट सकेगा या पट्टाकर्त्ता से अन्यथा वसूल कर सकेगा;

(छ) यदि पट्टाकर्ता ऐसा संदाय करने में उपेक्षा करे, जिसे करने के लिए वह आबद्ध है, और जो यदि उस द्वारा न किया जाए तो पट्टेदार से या उस सम्पत्ति से वसूलीय है, तो पट्टेदार ऐसा संदाय स्वयं कर सकेगा और उसे उस भाटक में से ब्याज सहित काट सकेगा या पट्टाकर्त्ता से अन्यथा वसूल कर सकेगा;

(ज) पट्टेदार पट्टे का पर्यवसान किए जाने के पश्चात् भी किसी भी समय,  जब तक पट्टे की सम्पत्ति पर उसका कब्जा है किन्तु तत्पश्चात् नहीं, उन सब वस्तुओं को जो उसमें भूबद्ध की है, हटा सकेगा, परन्तु यह तब जब कि वह सम्पत्ति को उसी अवस्था में छोड़ देता है जिसने उसमें उसे प्राप्त किया था;

(झ) जब कि अनिश्चित कालावधि का पट्टा प‌ट्टेदार के व्यतिक्रम के सिवाय किसी अन्य कारण द्वारा पर्यवसित कर दिया जाता है तब वह या उसका विधिक प्रतिनिधि प‌ट्टेदार द्वारा रोपित या बोई गयी और उस सम्पत्ति पर उस समय जब पट्टे का पर्यवसान किया जाता है, उगी हुई कुछ फसलों का और उन्हें एकत्रित करने और ले जाने के लिए अवाध रूप से आने-जाने का हकदार होगा;

(ञ) पट्टेदार सम्पत्ति में के अपने पूर्ण हित को या उसके भाग को आत्यन्तिक रूप से अथवा बन्धक या उप-पट्टे द्वारा अन्तरित कर सकेगा, और ऐसे हित या भाग का अन्तरिती उसे पुनः अन्तरित कर सकेगा। पट्टेदार का पट्टे से संलग्न दायित्वों से किसी के अध्यधीन रहना केवल ऐसे अन्तरण के कारण परिविरत न हो जाएगा, इस खण्ड की कोई भी बात अधिभोग का अनन्तरणीय अधिकार रखने वाले किसी अभिधारी को उस सम्पदा के फार्मर को जिस सम्पदा के लिए राजस्व देने में व्यतिक्रम हुआ है, या किसी प्रतिपाल्य अधिकरण के प्रवन्ध के अधीन सम्पदा के पट्टेदार को ऐसे अभिधारी, फार्मर या पट्टेदार के नाते अपने हित का समनुदेशन करने के लिए प्राधिकृत करने वाली नहीं समझी जाएगी;

(ट) पट्टेदार उस हित की जिसे पट्टेदार लेने वाला है, प्रकृति या विस्तार के बारे में ऐसा तथ्य, जिसे पट्टेदार जानता है और प‌ट्टाकर्ता नहीं जानता और जिससे ऐसे हित के मूल्य में तात्विक वृद्धि होती है, पट्टाकर्त्ता को प्रकट करने के लिए आबद्ध है;

(ठ) पट्टेदार उचित समय और स्थान पर प‌ट्टाकर्ता या उसके तन्निमित्त अभिकर्ता को प्रीमियम या भाटक देने या निविदत्त करने के लिए आबद्ध है;

(ड) पट्टेदार सम्पत्ति में युक्तियुक्त घिसाई या अप्रतिरोध्य बल द्वारा हुए परिवर्तनों के सिवाय सम्पत्ति को वैसी ही अच्छी हालत में, जैसी में वह उस समय थी जब उस पर उसका कब्जा कराया गया था, रखने के लिए और पट्टे के पर्यवसान पर प्रत्यावर्तन करने के लिए और पट्टाकर्ता और उसके अभिकर्ताओं को पट्टे की अवधि के दौरान सब युक्तियुक्त समयों पर सम्पत्ति में प्रवेश करने और उसकी हालत का निरीक्षण करने देने और उसकी हालत में किसी खराबी की सूचना देने या सूचना वहाँ छोड़ने की अनुज्ञा देने के लिए आबद्ध है, तथा जबकि ऐसी खराबी पट्टेदार या उसके सेवकों या अभिकर्ताओं के किसी कार्य या व्यतिक्रम द्वारा हुई हो, तब वह ऐसी सूचना के दिए जाने या छोड़े जाने से तीन मास के अन्दर उसे ठीक करने के लिए आबद्ध है;

(ढ) यदि सम्पत्ति या उसके किसी भाग के प्रत्युद्धरण के लिए कोई कार्यवाही की या ऐसी सम्पत्ति से सयुक्त पट्टाकर्त्ता के अधिकारों पर किसी अधिक्रमण की या उनमें किसी हस्तक्षेप की जानकारी पट्टेदार को हो जाए, तो वह पट्टाकर्ता को उसकी सूचना युक्तियुक्त तत्परता से देने के लिए आबद्ध है,

(ण) पट्टेदार सम्पत्ति का और उसकी पैदा वार का (यदि कोई हो) ऐसे उपयोग कर सकेगा जैसे मामूली प्रज्ञावाला व्यक्ति करता, यदि वह उसकी अपनी होती किन्तु सम्पत्ति का उस प्रयोजन से भिन्न, जिसके लिए वह पट्टे पर दी गयी थी, उपयोग न तो स्वयं करेगा, न किसी अन्य को करने देगा, न काष्ठ काटेगा, न बेचेगा, न पट्टाकर्ता निर्माणों को गिराएगा, न नुकसान पहुंचाएगा, न ऐसी खानों या खदानों को खुदवाएगा जो पट्टा देने के समय खुली नहीं थीं, न कोई ऐसा अन्य कार्य करेगा जो उस सम्पत्ति के लिए नाशक हो या स्थायी रूप से क्षतिकर हो;

(त) वह पट्टाकर्ता की सम्मति के बिना उस सम्पत्ति पर कोई स्थायी संरचना कृषि प्रयोजनों से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए खड़ी न करेगा,

(थ) पट्टे के पर्यवसान पर पट्टेदार प‌ट्टाकर्ता को सम्पत्ति पर कब्जा देने के लिए आबद्ध है।

आधिकारिक संदर्भ: भारत सरकार का हिंदी संदर्भ पाठ — जाँच की तारीख: 30 सितंबर 2026.अध्ययन के लिए Banaka का संपादित हिंदी पाठ, आधिकारिक समेकित संस्करण नहीं। पठनीय कानूनी HTML और सरकारी हिंदी संदर्भ से तैयार किया गया है; संख्या और संदर्भ की त्रुटियाँ सुधारी गई हैं। यह केंद्रीय पाठ है; राज्य संशोधन, क्षेत्रीय अधिसूचनाएँ और अन्य लागू कानून अलग देखें। जाँच की तारीख स्रोत-संस्करण की तारीख नहीं है।मूल अनुसूची और संशोधन टिप्पणियाँ देखें

यह पाठ केवल संदर्भ के लिए है, कानूनी सलाह नहीं। प्रामाणिक पाठ के लिए आधिकारिक स्रोत देखें।

इस अध्याय की अन्य धाराएँ