BSA धारा 149: प्रतिपरीक्षा में विधिपूर्ण प्रश्न

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 · अध्याय 10: साक्षियों की परीक्षा के विषय में

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149. जब कि किसी साक्षी से प्रतिपरीक्षा की जाती है, तब उससे एतस्मिन्पूर्व निर्दिष्ट प्रश्नों के अतिरिक्त ऐसे कोई भी प्रश्न पूछे जा सकेंगे जिनकी प्रवृत्ति.

(क) उसकी सत्यवादिता परखने की है ; या

(ख) यह पता चलाने की है कि वह कौन है और जीवन में उसकी स्थिति क्‍या है; या

(ग) उसके शील को दोष लगाकर उसकी विश्वसनीयता को धक्का पहुंचाने की है, चाहे ऐसे प्रश्नों का उत्तर उसे प्रत्यक्षत: या परोक्षत: अपराध में फंसाने की प्रवृत्ति रखता हो, या उसे किसी शास्ति या समपहरण के लिए उच्छन्‍न करता हो या प्रत्यक्षतः या परोक्षत: उच्छन्‍न करने की प्रवृत्ति रखता हो :

परन्तु भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 64, धारा 65, धारा 66, धारा 67, धारा 68, धारा 69, धारा 70 या धारा 71 के अधीन किसी अपराध के लिए या ऐसे किसी अपराध के किए जाने का प्रयत्न करने के लिए किसी अभियोजन में, जहां सम्मति का प्रश्न विवादय है वहां पीड़िता की प्रतिपरीक्षा में उसके साधारण व्यभिचार या ऐसी पीड़िता के किसी व्यक्ति के साथ पूर्व लैंगिक अनुभव के बारे में ऐसी सम्मति या सम्मति की प्रकृति के लिए साक्ष्य देना या प्रश्नों को पूछना अनुज्ेय नहीं होगा ।

यह संदर्भ के लिए अधिनियम का पाठ है, 1 जुलाई 2024 तक अद्यतन। यह कानूनी सलाह नहीं है; प्रामाणिक पाठ के लिए आधिकारिक राजपत्र देखें।

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