BNS धारा 65: कतिपय मामलों मैं बलात्संग के लिए दंड

भारतीय न्याय संहिता, 2023 · अध्याय 5: महिला और बालक के विरुद्ध अपराधों के विषय में

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65.
(1) जो कोई, सोलह वर्ष से कम आयु की किसी महिला से बलात्संग करता है, तो वह कठिन कारावास से, जिसकी अवधि बीस वर्ष से अन्यून होगी, किंतु जो आजीवन कारावास, जिससे उस व्यक्ति के शैष प्राकृत जीवनकाल का कारावास अभिप्रेत है, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा

परंतु ऐसा जुर्माना, पीड़िता के चिकित्सीय खर्चों को पूरा करने और पुनर्वास के लिए न्यायोचित और युक्तियुक्त होगा

परंतु यह और कि इस उपधारा के अधीन अधिरोपित किसी भी जुर्माने का संदाय पीड़िता को किया ।

(2) जो कोई, बारह वर्ष से कम आयु की किसी महिला से बलात्संग करता है, तो वह, कठिन कारावास से, जिसकी अवधि बीस वर्ष से अन्यून होगी, किंतु जो आजीवन कारावास, जिससे उस व्यक्ति के शैष प्राकृत जीवनकाल का कारावास अभिप्रेत है, और जुर्माने से, या मृत्युदंड से दंडित किया जाएगा

परंतु ऐसा जुर्माना पीड़िता के चिकित्सीय खर्चो को पूरा करने और पुनर्वास के लिए न्यायोचित और युक्तियुक्‍त होगा :

परंतु यह और कि इस उपधारा के अधीन अधिरोपित किसी भी जुमाने का संदाय पीड़िता को किया जाएगा ।

यह संदर्भ के लिए अधिनियम का पाठ है, 1 जुलाई 2024 तक अद्यतन। यह कानूनी सलाह नहीं है; प्रामाणिक पाठ के लिए आधिकारिक राजपत्र देखें।

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