BSA धारा 157: पक्षकार द्वारा अपने ही साक्षी से प्रश्न

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 · अध्याय 10: साक्षियों की परीक्षा के विषय में

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157. (1) न्यायाल्रय उस व्यक्ति को, जो साक्षी को बुलाता है, उस साक्षी से कोई ऐसे प्रश्न करने की अपने विवेकानुसार अनुज्ञा दे सकेगा, जो प्रतिपक्षी द्वारा प्रतिपरीक्षा में किए जा सकते हैं |

(2) इस धारा की कोई बात, उपधारा () के अधीन इस प्रकार अनुज्ञात किए गए व्यक्ति को ऐसे साक्षी के किसी भाग का अवलंब लेने के हक से वंचित नहीं करेगी ।

यह संदर्भ के लिए अधिनियम का पाठ है, 1 जुलाई 2024 तक अद्यतन। यह कानूनी सलाह नहीं है; प्रामाणिक पाठ के लिए आधिकारिक राजपत्र देखें।

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