BSA धारा 167: सूचना पाने पर जिसे दस्तावेज के पेश करने से इंकार कर दिया गया है उसको साक्ष्य के रूप में उपयोग में लाना

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 · अध्याय 10: साक्षियों की परीक्षा के विषय में

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167. जबकि कोई पक्षकार ऐसे किसी दस्तावेज को पेश करने से इन्कार कर देता है, जिसे पेश करने की उसे सूचना मिल चुकी है, तब वह तत्पश्चात्‌ उस दस्तावेज को दूसरे पक्षकार की सम्मति के या न्यायाल्रय के आदेश के बिना साक्ष्य के रूप में उपयोग में नहीं ला सकेगा |

दृष्टांत

ख पर किसी करार के आधार पर क वाद लाता है और वह ख को उसे पेश करने की सूचना देता है | विचारण में क उस दस्तावेज की मांग करता है और ख उसे पेश करने से इंकार करता है | क उसकी अन्तर्वस्तु का द्वितीयक साक्ष्य देता है | क द्वारा दिए हुए द्वितीयक साक्ष्य का खण्डन करने के लिए या यह दर्शित करने के लिए कि वह करार स्टाम्पित नहीं है, ख दस्तावेज ही को पेश करना चाहता है | यह ऐसा नहीं कर सकता |

यह संदर्भ के लिए अधिनियम का पाठ है, 1 जुलाई 2024 तक अद्यतन। यह कानूनी सलाह नहीं है; प्रामाणिक पाठ के लिए आधिकारिक राजपत्र देखें।

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