BSA धारा 152: युक्तियुक्त आधारों के बिना प्रश्न न पूछा जाएगा

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 · अध्याय 10: साक्षियों की परीक्षा के विषय में

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152. कोई भी ऐसा प्रश्न, जैसा धारा 151 में निर्दिष्ट है, नहीं पूछा जाना चाहिए, जब तक कि पूछने वाले व्यक्ति के पास यह सोचने के लिए युक्तियुक्त आधार न हो कि यह लांछन, जिसका उससे प्रवहण होता है, सुआधारित है ।

दृष्टांत

(क) किसी अधिवक्ता को किसी दूसरे अधिवक्ता द्वारा अनुदेश दिया गया है कि एक महत्वपूर्ण साक्षी डकैत है | उस साक्षी से यह पूछने के लिए कि क्या वह डकैत है, यह युक्तियुक्त आधार है |

(ख) किसी अधिवक्ता को न्यायालय में किसी व्यक्ति द्वारा जानकारी दी जाती है कि एक महत्वपूर्ण साक्षी डकैत है | जानकारी देने वाला अधिवक्ता द्वारा प्रश्न किए जाने पर अपने कथन के लिए समाधानप्रद कारण बताता है | उस साक्षी से यह पूछने के लिए कि क्‍या वह डकैत है, यह युक्तियुक्त आधार है ।

(ग) किसी साक्षी से, जिसके बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं है, याइच्छिक यह पूछा जाता है कि क्‍या वह डकैत है | यहां इस प्रश्न के लिए कोई युक्तियुक्त आधार नहीं है ।

(घ) कोई साक्षी, जिसके बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं है, अपने जीवन के ढंग और जीविका के साधनों के बारे में पूछे जाने पर असमाधानप्रद उत्तर देता है | उससे यह पूछने का कि क्‍या वह डकैत है यह युक्तियुक्त आधार हो सकता है ।

यह संदर्भ के लिए अधिनियम का पाठ है, 1 जुलाई 2024 तक अद्यतन। यह कानूनी सलाह नहीं है; प्रामाणिक पाठ के लिए आधिकारिक राजपत्र देखें।

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