BSA धारा 164: स्मृति ताजी करने के लिए प्रयुक्त लेख के बारे में प्रतिपक्षी का अधिकार

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 · अध्याय 10: साक्षियों की परीक्षा के विषय में

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164. पूर्ववर्ती अन्तिम दो धाराओं के उपबन्धों के अधीन निर्दिष्ट किए गए किसी लेख को प्रस्तुत किया जाएगा और प्रतिपक्षी को दिखाया जाएगा, यदि वह उसकी अपेक्षा करे | ऐसा पक्षकार, यदि वह चाहे, उस साक्षी से उसके बारे में प्रतिपरीक्षा कर सकेगा |

यह संदर्भ के लिए अधिनियम का पाठ है, 1 जुलाई 2024 तक अद्यतन। यह कानूनी सलाह नहीं है; प्रामाणिक पाठ के लिए आधिकारिक राजपत्र देखें।

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